बैतूल कलेक्टर और एसपी ने जमीन पर बैठकर ग्रामीणों को दी पेसा एक्ट के प्रावधानों की जानकारी

*बैतूल जिले के दूरस्थ अंचल के उत्ति ग्राम की ग्राम सभा में पहुंचे कलेक्टर और एसपी*

*जमीन पर बैठकर ग्रामीणों को दी पेसा एक्ट के प्रावधानों की जानकारी*

*जितेन्द्र निगम – चिचोली*

*पेसा एक्ट के प्रावधानों से ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए 26 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच जिले के 6 अधिसूचित विकासखंडों के 750 ग्रामों में आयोजित की जा रही ग्राम सभाओं के पहले दिन 26 नवंबर को 245 ग्रामों में ग्राम सभाएं आयोजित की गईं। कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस एवं पुलिस अधीक्षक सुश्री सिमाला प्रसाद ने जिला मुख्यालय से दूरस्थ ग्राम उत्ती विकासखंड भीमपुर में आयोजित ग्राम सभा में भाग लिया एवं ग्रामीणों को पेसा एक्ट के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी*।
*ग्राम सभा में कलेक्टर श्री बैंस ने बताया कि पेसा एक्ट के नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ग्राम के अधिक से अधिक ग्रामीणों की सहभागिता महत्वपूर्ण है। सभी ग्रामीण ग्राम सभा में सक्रिय सहभागी बन अपने गांव के विकास की रूपरेखा तैयार करें।एक्ट के प्रावधानों के तहत गांव की समस्या का गांव में ही निराकरण हो सकेगा। उन्होंने बताया कि लघु वनोपजों, तेंदूपत्ता संग्रहण और विपणन के अधिकार भी अधिनियम के तहत दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पेसा अधिनियम ने तहत राजस्व अभिलेखों की त्रुटियों के सुधार की अनुशंसा का अधिकार ग्राम सभा का होगा। भू-अर्जन, खनिज सर्वे, पट्टा और नीलामी के लिए भी ग्राम सभा की सहमति और अनुशंसा जरूरी होगी। उन्होंने सरल उदाहरण देते हुए ग्राम सभा को तालाबों के प्रबंधन, आपसी छोटे विवादों के निराकरण के संबंध में प्राप्त अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यदि ग्राम से मजदूरों को बाहर ले जाना हो तो पहले ग्राम सभा को जानकारी देनी होगी। गांव में बाहर से आने वाले व्यक्ति की जानकारी भी ग्राम सभा को देनी होगी, जिनकी जानकारी रजिस्टर में संधारित की जाएगी। गांव से पलायन और मजदूरों के शोषण को रोकने का अधिकार भी ग्राम सभा के पास होगा। मनरेगा के माध्यम से कब और कौन सा कार्य कराया जाना है यह सब ग्राम सभा ही प्रस्ताव बनाएगी।*
*पुलिस अधीक्षक सुश्री प्रसाद ने बताया कि पेसा एक्ट से मिले अधिकारों के तहत अब छोटे आपसी विवादों को सुलझाने का अधिकार ग्राम सभा का होगा। नियत संख्या में महिला सदस्यों के साथ गठित शांति एवं विवाद निवारण समिति परंपरागत तरीके से विवाद निपटारा करने में सक्षम होगी। गंभीर प्रकृति के अपराधों में भी एफआईआर होने पर सूचना ग्राम सभा को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जनजातीय क्षेत्रों में लायसेंसधारी साहूकार ही निर्धारित ब्याज दर पर राशि उधार दे सकेंगे, इसकी जानकारी भी ग्रामसभा को देना होगी। साहूकार द्वारा अधिक ब्याज नहीं लिया जाएगा,अधिक ब्याज लेने पर संबंधित पर कार्रवाई की जायेगी।ग्राम सभा में पेसा एक्ट के अन्य प्रावधानों की जानकारी भी विस्तार से दी गई।*

*जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजा पंवार भी पहुंचे ग्राम सभा में पहुंचे*

*पेसा एक्ट के प्रावधानों से ग्रामीणों को अवगत कराने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पंवार शनिवार को विकासखंड आठनेर के ग्राम गोंडीघोघरा पहुंचे।उन्होंने यहां ग्रामीणों को विस्तार से पेसा एक्ट के प्रावधानों की जानकारी दी। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य श्रीमती अर्चना गायकी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी मौजूद रहें थे.*

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