रेल्वे ट्रेक पार ना करे की समझाइश दी गई। ग्रामीणों को बताया गया कि ऐसा करना रेल अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है
It was advised not to cross the railway track. The villagers were told that doing so was an offense punishable under the Railways Act
भयावाड़ी गांव में आरपीएफ ने चलाया जागरूकता अभियान, पटरी किनारे मवेशी ना चराने दी समझाईश
रानीपुर। घोड़ाडोंगरी आरपीएफ ने रविवार को भयावाड़ी गांव में जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान ग्रामीणों को पटरी किनारे मवेशी ना चराने की समझाईश दी गई।
आरपीएफ चौकी घोडाडोंगरी के उप निरीक्षक एम.एस. तरेटिया ने स्टाफ के साथ भयावाडी गाँव में जाकर सरपंच दिलीप बारस्कर तथा नगर अध्यक्ष राजेश झल्लारे एवं प्रधान आरक्षक शिवकुमार शेठे के साथ मिलकर उक्त गाव के रहवासियों को एकत्रित कर सरपंच तथा नगर अध्यक्ष की उपस्थिति में गाँव के रहवासियों एवं पशुपालक और जानवर चराने वालो को जन जागरुकता अभियान के तहत समझाया।
पुलिस चौकी प्रभारी आरपीएस घोड़ाडोंगरी उप निरीक्षक एमएस तरेटिया ने बताया कि भयावाड़ी गांव जागरूकता अभियान चलाया गया इस दौरान ग्रामीणों को रेलवे पटरी के आस पास अपने पालतू जानवर चराने न लाए तथा रेलवे लाइन पर पत्थर न रखे ना ही चलती गाडी पर पत्थर फेकें और कोई भी व्यक्ति रेल्वे ट्रेक पार ना करे की समझाइश दी गई। ग्रामीणों को बताया गया कि ऐसा करना रेल अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है