Betul :17 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास

माननीय विशेष न्यायाधीश अनन्य विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 ( पोक्सो एक्ट ) बैतूल ने नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी सुभाष पिता धीरोजी सोलंकी , उम्र -32 वर्ष , निवासी थाना सांईखेडा , जिला बैतूल को धारा 451 भा.द.वि. में दोषी पाते हुये एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 / – ( एक हजार रुपये ) के जुर्माना एवं धारा पॉक्सो एक्ट की धारा 7 सहपठित धारा 8 भा.द.वि. में दोषी पाते हुये तीन वर्ष कठोर कारावास एवं 2000 / के जुर्माने से दण्डित किया गया । प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री एस.पी. वर्मा विशेष लोक अभियोजक श्री ओमप्रकाश सूर्यवंशी के द्वारा उत्कृष्ट पैरवी की गयी । घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता ने दिनांक 06.05.2018 को आरक्षी केन्द्र सांइखेडा जिला बैतूल में एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया कि वह दिनांक 05.05.2018 उसकी मां बकरी चराने गई थी , भाई मजदूरी करने गया था । वह घर पर अकेली थी । शाम 05:30 बजे घर के पीछे किचन में खाना बना रही थी , तभी आरोपी सुभाष सोलंकी किचन में उसके पास आया और बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया और सीना दबाते ही वह आरोपी से अपना हाथ छुडाकर किचन से बाहर आ गई , तो आरोपी भी वहां से भाग गया । शाम को जब उसकी मां और भाई घर आये तब उन्हें उसने घटना बताई । फरियादिया के द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर से आरोपी के विरुद्ध थाना सांईखेडा में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया । विचारण में अभियोजन ने मामले संदेह से परे प्रमाणित किया , जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया ।

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