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17 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास

Betul :17 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास

माननीय विशेष न्यायाधीश अनन्य विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 ( पोक्सो एक्ट ) बैतूल ने नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी सुभाष पिता धीरोजी सोलंकी , उम्र -32 वर्ष , निवासी थाना सांईखेडा , जिला बैतूल…
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