Fesla लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना करने वाले आरोपी को छः माह की कठोर कारावास
मान न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मैंसदेही ने आरोपी संतोष पिता मोतीलाल राठौर उम्र -45 वर्ष निवासी दामजीपुरा मोहदा जिला बैतूल म.प्र . की धारा – उमावि में 500 रु 03 अर्थदड , धारा -337 भादवि में 12000 रु . का अर्थखंड एवं धारा -338 भादवि में 6 माह का कठोर कारावास से दण्डित किया । प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रसून कुमार द्विवेदी द्वारा की गई । घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी जगनलाल ने थाना मोहदा में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 14/06/14 को वह अपने भाई शंकर के साथ मोटरसायफल से आ रहा था , तब उसकी मोटर सायकल के आगे एक टाटा पल सफेद रंग के चालक संतोष राठौर ट्रक को बड़ी तेजी व लापरवाही से चला रहा था । ट्रक में मेरे गांव के करीब 40 लोग बैठे थे । जैसे ही संतोष गांव के आगे पानघट नाला के पास पहुंचा ट्रक को पलटा दिया जिससे ट्रक में बैठे गुंतू , रामपाल , सुरलू , रतन , सुंदरलाल , रामप्यारी बाई फूलरती बाई , संतू , राजाराम पंडू एवं छोटेलाल की सिर , पैर , पीठ और कमर में चोट और थी , ट्रक में बैठे अन्य लोगों को भी काफी चोटे आई श्री ड्रायवर संतोष ने टाटा 407 को बड़ी तेजी और लापरवाही से चलाफर पलटा दिया जिससे इन में बैठे पुरुष एवं महिलाओं को चोट आई है फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी विरुद्ध अपराध पंजी कर विवेचना में लिया गया । विवेचना उपरांत अभियोग – मान.सायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अभियोजन के अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । माना अायालय द्वारा आरोपी संतोष की धारा -279 भादवि में 500 रु . के अर्थका धारा – भादवि में 12000 / रु . अर्थ 205 से एवं INT – 338 भादवि में 6 माह ने कठोर कारावास एवं 500 / -रु .3 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।