court verdict चोपना क्षेत्र के पूर्व जिपं सदस्य तपन विश्वास सहित 15 को पांच पांच वर्ष की सजा

आज आये एक फैसले में 10 वर्ष पुराने मामले में एक पंचायत सचिव और उसके परिवार पर प्राणघातक हमले के आरोप में भाजपा नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य तपन विश्वास सहित 15 लोगों को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई है । तृतीय अपर सत्र जिला न्यायाधीश बैतूल ने यह फैसला सुनाया । 10 अगस्त 2012 को चोपना क्षेत्र के ग्राम आमडोह में हुई थी । प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 अगस्त 2012 को आमडोह गांव में पंचायत सचिव सतरंजन बढ़ई के घर 25 से 30 लोग हथियार लेकर घुस गए थे । इन लोगों ने सतरंजन बढ़ई , प्रवीर बढ़ई , सपना और रमा पर हमला किया । जिसमे चारों लोग बुरी तरह घायल हो गए थे । घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी एवं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था । पुलिस ने इस मामले में तपन विश्वास , सपन विश्वास और संजय विश्वास तीनों भाइयों के अलावा अन्य 23 लोगों के खिलाफ धारा 307 , 25 आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था ।न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले में नारायण विश्वास , माणिक मंडल , खोकन बढ़ई , साधन दास , मनोज माली , खोकन उर्फ बाबू लाल चक्रवर्ती , नेपाल ढाली , कृष्णपद मंडल , आशीष दत्ता , नितिश सरकार , वासुदेव चक्रवर्ती , तपन विश्वास , संजय विश्वास , सपन विश्वास , गणेश मजूमदार को सजा हुई है ।इस मामले में धारा 307 हत्या के प्रयास के आरोप में सभी 15 आरोपियों को 5 वर्ष की सश्रम कारावास और 2000-2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है । इसके अलावा धारा 325 में 2 साल का सश्रम कारावास , धारा 452 में 2 साल का सश्रम कारावास , धारा 323 में 6 माह का कारावास एवं बलवा करने पर छह माह के कारावास की सजा सुनाई है । तपन विश्वास , उसके भाई संजय और सपन को आर्म्स एक्ट के तहत 1 साल की सश्रम की सजा सुनाई है ।

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