Imprisonment : बालिका का व्यपहरण कर उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष के कठोर कारावास

 

माननीय अनन्य विशेष न्यायाधीश , ( पॉक्सो एक्ट ) ने थाना सारणी क्षेत्र के अंतर्गत 15 वर्षीय अवयस्क बालिका का व्यपहरण कर उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी विकास उर्फ विक्की पिता चिंताहरण दास , उम्र 21 वर्ष , निवासी – शक्तिगढ़ , थाना चोपना , जिला- बैतूल को धारा 363 भा.द.वि के अपराध का दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2,000 रू . के अर्थदण्ड से , धारा 354 मा.द.वि के अपराध का दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2,000 रू . के अर्थदण्ड से एवं धारा 12 सहपठित धारा 11 पॉक्सो एक्ट के अपराध का दोषी पाते हुए 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,000 रू . के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । प्रकरण में म.प्र . शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक श्री एस.पी. वर्मा एवं अनन्य विशेष लोक अभियोजक श्री ओमप्रकाश सूर्यवंशी के द्वारा पैरवी की गयी । घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि पीड़िता 15 वर्षीय अवयस्क बालिका के द्वारा दिनांक 15-07-2018 को अपनी माता एवं भाई के साथ थाना सारणी जिला बैतूल में आकर एक लिखित आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वह कक्षा 11 वीं की छात्रा होकर अनुसूचित जाति की सदस्य हैं । उसके मोहल्ले में आरोपी विक्की दास नाम का लड़का उसकी दीदी के घर आता है , जिसे वह जानती हैं । दिनांक 11-07-2018 को वह स्कूल जा रही थी , तब रास्ते में उसे बस स्टैंड के आगे आरोपी विक्की दास मिला और उससे बोला कि उसके साथ चल तो पीड़िता उसकी गाड़ी पर बैठ गयी , फिर आरोपी विक्की उसे डिलिंग कैंप की तरफ ले जाने लगा तो वह गाड़ी से उतर गयी और घर आ गयी । घर आकर उसने उसकी मम्मी को तथा भोपाल में उसके भाई को फोन से घटना की जानकारी दी । फरियादी ( पीड़िता ) की रिपोर्ट पर थाना सारणी द्वारा आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र तैयार कर माननीय अनन्य विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । जहां विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया ।

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