पड़ोसी की हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास

 

*अपने ही खेत पड़ोसी की हत्या करने के आरोपी पतिराम को हुई आजीवन कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने की सजा*

माननीय अपर सत्र न्यायालय, भैंसदेही, जिला-बैतूल ने अपने ही खेत पड़ोसी सीताराम की हत्या करने के आरोपी पतिराम पिता बाबु कास्दे (उम्र-55 वर्ष, निवासी- ग्राम पढार, थाना-मोहदा, जिला बैतूल) को धारा 302 भा.द.वि. में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।

इस प्रकरण में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन का संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, भैंसदेही, जिला-बैतूल *श्री मनवीर सिंह ठेनुआ* द्वारा किया गया है।

अभियोजन का मामला अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि मृतक सीताराम के भतीजे भोले ने थाना मोहदा में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी थी कि वह ग्राम ग्वाडीढाना पढार, थाना मोहदा, जिला बैतूल में अपनी चाची भुनीबाई, चाचा सीताराम व बहन के साथ रहता है | दिनांक 06/06/23 को शाम को करीब 5:30 बजे वह गांव से मजदूरी का काम करके घर वापस पंहुचा उसी समय उसकी चाची भुनीबाई ने उसे बताया था कि वह खाना खा रही थी, तभी चाचा सीताराम का खेत पडौसी अभियुक्त पतिराम कास्दे आया और घर के पीछे मंडे के पास आकर सीताराम से जोर जोर से बोल रहा था कि वह उसकी कुल्हाड़ी लेकर आया है, वह वापस कर दे | सीताराम ने उससे कहा कि वह कुल्हाड़ी ढूंढ़कर उसे दे देगा। इसी बात पर पतिराम गाली गलौच कर लड़ाई झगडा करने लगा। झगड़े की आवाज सुनकर वह घर से बाहर निकलकर आई और उसने देखा कि पतिराम, सीताराम के साथ लकड़ी से मारपीट कर रहा था और मारपीट से सीताराम जमीन पर गिर गया था वह

बचाने दौड़ी तो पतिराम लकड़ी लेकर उसके घर की तरफ भाग गया था। उसने मंडे के पास जाकर चाचा सीताराम को देखा तो उसका चाचा सीताराम जमीन पर बेशुध पड़ा हुआ था। वह तथा चाची भुनीबाई चाचा सीताराम को उठाकर घर लेकर आये थे | कुछ देर बाद चाचा सीताराम की मृत्यु हो गयी थी। मृतक सीताराम के भतीजे भोले की सूचना के आधार पर थाना मोहदा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी | प्रकरण में आवश्यक विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण का विचारण माननीय अपर सत्र न्यायालय, भैंसदेही, जिला-बैतूल द्वारा किया गया। प्रकरण में म.प्र.राज्य की ओर से अभियोजन का संचालन करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, भैंसदेही, जिला बैतूल श्री मनवीर सिंह ठेनुआ ने माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया और अपने तर्क प्रस्तुत किये अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने अभियोजन मामले को संदेह से परे प्रमाणित मानकर अभियुक्त पतिराम पिता बाबु कास्दे, उम-55 वर्ष, निवासी- ग्राम पढार, थाना-मोहदा, जिला बैतूल को धारा 302 भा.द.वि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।

(मनवीर सिंह ठेनुआ)
सहायक जिला लोक अभियोजन
अधिकारी भैंसदेही, जिला बैतूल (म.प्र.)
दिनांक- 25/03/2026
स्थान- भैंसदेही