हेलमेट अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी चलानी कार्रवाई, कलेक्टर ने दिए निर्देश

15 मार्च से शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी चलानी कार्रवाई, कलेक्टर ने दिए निर्देश l

जिला बैतूल। बैतूल जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि 15 मार्च से जिले के सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा, जबकि चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। निर्देशों का पालन नहीं करने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा जुर्माने सहित आवश्यक चलानी कार्रवाई की जाएगी।

सोमवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित सड़क सुरक्षा संबंधी बैठक में कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों से हेलमेट के उपयोग के निर्देशों का गंभीरता से पालन कराएं। साथ ही अपने परिजनों और आम नागरिकों को भी हेलमेट पहनने और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें।

बैठक में कलेक्टर ने मार्गों पर अतिक्रमण हटाने के लिए सभी एसडीएम को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के लिए पहले से अनाउंसमेंट कराकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए खतरनाक मोड़ों पर आवश्यक सुरक्षा उपाय करने के निर्देश संबंधित सड़क विभाग को दिए।

कलेक्टर ने बड़ोरा मंडी क्षेत्र में ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए लोक निर्माण विभाग, ट्रैफिक पुलिस, नगरपालिका और राजस्व विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से क्षेत्र का भ्रमण कर उचित समाधान करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षत जैन, अपर कलेक्टर वंदना जाट, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग प्रीति पटेल, यातायात प्रभारी गजेन्द्र केन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।