*गला घोंटकर हत्या करने वाले इटारसी और बैतूल के आरोपियों को आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया*
माननीय विशेष न्यायाधीश श्री रईस खान (एससी/एसटी एक्ट) बैतूल (म.प्र.), ने गला घोंटकर हत्या करने आरोपीगण रजनीकांत उर्फ रमन शर्मा, उम्र-29 वर्ष, निवासी इटारसी, ऋषभ कापसे उर्फ रिशु, उम्र-29 वर्ष, निवासी बैतूल एवं विजेन्द्र रैकवार उर्फ गोल्डी रैकवार, उम्र- 32 वर्ष, निवासी कोठीबाजार बैतूल को दोषी पाते हुए, धारा 302/120बी भादवि में आजीवन कारावास एवं कुल 2,000-2000रू. जुर्माना, धारा 364/120बी भादवि में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000-1,000रू. के जुर्माना एवं धारा 201 भादवि में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500रू. के जुर्माने से दण्डित किया गया। प्रकरण में म.प्र. शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एससी/एसटी एक्ट) श्री शशिकांत नागले द्वारा पैरवी की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि मृतक बापूसिंह की पत्नी रंती बाई ने दिनांक 11-03-2020 को पुलिस थाना लावाघोघरी जिला छिंदवाड़ा में उसके पति बापूसिंह के गुम होने की सूचना लेख करायी कि वह ग्राम कुसीढाना छाबड़ी रहती है तथा उसका पति मृतक बापूसिंह केसियो बजाने का कार्य करते थे तथा उन्हें कार्यक्रम में केसियों बजाने के लिए बुलाया जाता है। दिनांक 08-03-2020 को सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास वह सभी घर में थे, तभी घर के सामने सफेद रंग की कार में 03 लोग आय, जिनसे उसके पति बात कर रहे थे, बाद में उसके पति ने उससे कहा कि ग्राम सर्रई में प्रोग्राम है, इसलिए प्रोग्राम में केसियों बजाने के लिए वहां से उसे वह लोग लेने आये है और प्रोग्राम निपटा कर लौट आयेगा और वह 03 लोग उसके पति को कार में बैठाकर चले गये। जब उसके पति दूसरे दिन भी लौटकर नहीं आये तो उनकी आसपास रिश्तेदारी व मोहल्ले में तलाश की फिर भी मृतक का कुछ पता नहीं चला।
दिनांक 09-03-2020 को फारेस्ट बीट गार्ड द्वारा सूचना दी गयी कि उसने बैतूल परतवाड़ा मार्ग पर सड़क के किनारे एक डेड बॉडी देखी है, उक्त शव की पहचान मृतक के भाई एवं पुत्र द्वारा की गयी, आवश्यक अनुसंधान कार्यवाही उपरांत अज्ञात के विरूद्ध थाना कोतवाली बैतूल द्वारा अपराध क्रमांक 241/2020, अपराध अंतर्गत धारा 302, 201 भादवि पंजीबद्ध कर अन्वेषण प्रारंभ किया गया। अन्वेषण के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये एवं अभियुक्तगण को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गयी। घटना में प्रयुक्त एक सूत की रस्सी, आल्टो कार जप्त कर अन्य साक्ष्य संकलित की गयी। अन्वेषण उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।