बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास
बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500 / -रू के अर्थदण्ड से दंडित किया गया : माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश अ.जा. और अ.ज.जा. ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम 1989 बैतूल जिला बैतूल के द्वारा बलात्कार करने वाले आरोपी संतोष उर्फ गजरी पिजा रामकिशोर उर्फ पहलवान यादव , आयु 33 वर्ष निवासी आठवा मिल ( बासपानी ) थाना बैतूल हाल निवासी वार्ड नम्बर 01 पी.एच.नम्बर 40 , शीतला मंदीर पाथाखेड़ा थाना सारणी जिला बैतूल को धारा 376 भादवि का दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500 / – रू के अर्थदण्ड से दंडित किया गया । पीडितपर की ओर से विशेष लोक अभियोजक – श्रशीकान्त नागते ने पैरवी की । घटना का संक्षिप्त विवरण : फरियादिया मजदूरी करने होशंगाबाद गई थी दिनांक 11.02.2017 को वह बस से होशंगाबाद से बैतूल आयी और बरेठा तिराहे पर उतर गई जहां पर शाम करीब 6 बजे तिराहे पर उसे एक टैक्सी मिली टैक्सी का चालक आरोपी ड्राईवर संतोष था । फरियादिया उस टैक्सी में बैठ गई , टैक्सी में फरियादिया और संतोष के अलावा अन्य कोई नहीं था फिर रास्तें में ग्राम अर्जून गोंदी के जंगल में आरोपी संतोष ने उसकी गाड़ी रोक दी और फरियादिया को जान से मारने की धमकी देते हुए जबरदस्ती फरियादिया को पकड़कर जंगल में ले गया और वहां उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया । फिर आरोपी संतोष ने फरियादिया को डरा धमकाकर वापस उसकी गाड़ी में बैठा लिया आगे थोड़ी दुर चलने पर फरियादिया ने बाथरूम जाने का बहाना कर टैक्सी रूकवाई और उतरकर वहां से भागते हुए उसके भाई के घर अर्जून गोंदी पहुंची जिसको उसने घटना के बारे में बताया और फोन पर उसके पति को पुरी घटना बताई । फरियादिया के द्वारा थाना शाहपुर में घटना की रिपोर्ट की गई थी । आवश्यक विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दंडित किया ।