चोरी करने वाले दो आरोपीयो को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और जुर्माना

न्यायालय न्यायिक प्रथम श्रेणी मुलताई के द्वारा थाना मुल्ताई के अपराध क्रमांक 545/18 अंतर्गत धारा 379/34 भारतीय दंड संहिता में प्रकरण क्रमांक 473/2018 में आरोपी 1. रोहित पिता कमल हरोड़े,उम्र 32 साल,निवासी साख जीटापा, छिन्दवाड़ा 2. संदीप पिता कृष्ण राव ,उम्र 24 साल, निवासी ग्राम गांगीबाड़ा छिन्दवाड़ा को दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और 500,500 कुल 1000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया प्रकरण में अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा के द्वारा किया गया ।

घटना कुछ इस प्रकार है कि दिनांक 26/7/ 2018 को फरियादी संजय साप्ताहिक बाजार दुनावा में सब्जी लेने गया था तभी तीन व्यक्ति संजय के झोले में रखे मोबाइल को निकाल कर भाग रहे थे तभी संजय के द्वारा चिल्लाने पर गुल्लू,राजेश, जितेंद्र,किशोरी, यूदास द्वारा तीनों को पड़कर चौकी ले जाया गया जहां पूछने पर उन्होंने उनका नाम रोहित,संदीप और अंकित बताया तथा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत कथन दिए तत्पश्चात रोहित ने उसकी जेब से एम आई कंपनी का नोट 4 मोबाईल,संदीप ने जेब से

आइडिया की सिम, व अंकित ने जेब से जिओ की सिम निकाल कर पेश की जिसे जप्त कर आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया तत्पश्चाप फरियादी की शिकायत पर पुलिस चौकी दुनावा में देहाती नालसी लेख की गई तथा इस देहाती नालसी पर से पुलिस थाना मुलताई के द्वारा असल अपराध क्रमांक 545 /18 अंतर्गत धारा 379/34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

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