महिला के साथ मारपीट करने वाले तीन आरोपियो को हुई एक एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और जुर्माना
न्यायालय न्यायिक प्रथम श्रेणी मुलताई के द्वारा थाना मुलताई के अपराध क्रमांक 634/ 22 अंतर्गत धारा 294, 323/34,325/34 ,506 भाग 2 भारतीय दंड संहिता में प्रकरण क्रमांक 391/2022 में आरोपी 1. सुनीता पवार ,उम्र करीब 50साल,पति का नाम सुभाष 2. सुभाष ,उम्र करीब 55साल,पिता का नाम धनाराम पवार 3. शैलेंद्र पिता सुभाष , उम्र करीब 30वर्ष, सभी निवासी ग्राम पिपरिया मुलताई थाना मुल्ताई को दोषी पाते हुए एक एक वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 ,1000,1000 कुल 3000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया प्रकरण में अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा के द्वारा किया गया ।
घटना कुछ इस प्रकार है कि दिनांक 11/06/2022 को फरियादिया सुखियाबाई ने थाना मुलताई में जाकर रिपोर्ट की कि दिनांक 10/06/ 2022 को दिन में 11:00 बजे की बात है वह अपने पुराने घर में कंडे रखने गई थी तो उसकी देवरानी सुनीता उसे कहने लगी यहां क्यों आई और उसे गंदी-गंदी गालियां देने लगी तब वहां देवर सुभाष पवार व उसका लड़का शैलेंद्र पावर आ गए और तीनों ने उसे मां बहन की गंदी-गंदी गालियां दी जब फरियादिया सुखियाबाई ने गालियां देने से मना किया तो देवर सुभाष ने वहीं पड़ी लकड़ी उठाकर उसे मारी जो उसे बाएं हाथ की हथेली व दाहिने हाथ की कलाई में लगी और उसे चौट आई तीनों आरोपियों ने धमकी दी कि दोबारा यहां आई तो जान से खत्म कर देंगे घटना नारायण कोटवार व आसपास के लोगों ने देखी थी फरयादिया का ईलाज शासकीय अस्पताल मुल्ताई में हुआ वहा परीक्षण करने पर डॉक्टर द्वारा फरियादी को एक्सरा कराने की सलाह दी गई थी जिसकी
एक्सरे रिपोर्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुल्ताई से प्राप्त हुई जिसमें डॉक्टर द्वारा फरियादी को हाथ की कलाई में फैक्चर होना लेख किया गया जो अपराध धारा 325 / 34 भारतीय दंड विधान की परिधि में आने से प्रकरण सदर कायम कर विवेचना में लिया गया फरियादी की शिकायत पर आरक्षी केंद्र मुल्ताई ने अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध में 325/34, भारतीय दंड विधान का इजाफा किया गया विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
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