न्यायालय न्यायिक प्रथम श्रेणी मुलताई के द्वारा थाना मुलताई के अपराध क्रमांक 713/ 21 अंतर्गत धारा 294,325,506 भाग 2 भारतीय दंड संहिता में प्रकरण क्रमांक 545/2021 में आरोपी देवीराम ,उम्र 49 साल,पिता का नाम दशरिया, निवासी ग्राम पार बिरोली थाना मुल्ताई को दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया प्रकरण में अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा के द्वारा किया गया ।
घटना कुछ इस प्रकार है कि दिनांक 8/ 8 /2021 को फरियादी पर्वतबाई घर के सामने सड़क पर कपड़े धो रही
थी,तभी आरोपी देवीराम उसको मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देते हुए आया कहने लगा कि तू सड़क पर कीचड़ मचाती है और पानी फैलती है देवीराम ने उसकी गर्दन पड़कर उसे जमीन पर मार दी जिससे उसके सामने मांथे व नाक पर चोट लगी फिर उसने उसकी गर्दन में बच्चों पर 8-10 मुक्के मारे जिससे उसकी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा था तभी देवी राम जाते हुए बोला कि अब रास्ते में कपड़े धोएगी तो जान से खत्म कर दूंगा फरियादी के पति के द्वारा घटना की शिकायत दिनांक 8/08/ 2021 को थाना मुलताई में की गई जिसके आधार पर अपराध क्रमांक
713 / 21 अंतर्गत धारा 294 ,323, 506 भाग 2 भारतीय दंड विधान के तहत पंजीबद्ध किया गया जिसके आधार पर विवेचना प्रारंभ की गई, विवेचना के अनुक्रम में आहत के एक्सरे एवं चिकित्सीय उपचार संबंधी दस्तावेज एकत्र किए गए, घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया, गवाहों के कथन लिए गए आहत को अस्थिभंग पाए जाने से प्रकरण में धारा 325 भारतीय दंड विधान का इजाफा किया गया
अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 का नोटिस दिया गया विवेचना पूर्ण करने के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और विचारण के दौरान न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा दी गई ।
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