कलयुगी, दुराचारी पिता को आजीवन कारावास जो कि आरोपी के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए होगा एवं 10,000रू के जुर्माने से दंडित किया गया
माननीय विशेष न्यायाधीश, अनन्य विशेष न्यायालय, (पॉक्सो एक्ट 2012 बैतूल (म.प्र.), ने कलयुगी दुराचारी आरोपी पिता निवासी थाना कोतवाली, जिला बैतूल (म.प्र.) को दोषी पाते हुए, धारा 376 (3). 376 (2) (एन), 376 ( 2 ) (एफ) भादवि एवं धारा 5 (एन) 5 (एल) / 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास जो के आरोपी के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए रहेगा एवं 10,000रू. जुर्माने से दंडित किया गया। प्रकरण में म.प्र. शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री एस.पी. वर्मा, वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी / अनन्य विशेष लोक अभियोजक श्री ओमप्रकाश सूर्यवंशी एवं वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती वंदना शिवहरे द्वारा पैरवी की गई।
घटना का विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता ने आरक्षी केन्द्र कोतवाली में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि वह कक्षा 7वीं में पढ़ती है, दिनांक 23.04.2020 को शाम करीब 04:00 बजे उसकी मां महुआ बिनने और भाई बकरी चराने गया था, तब उसके पिता ने उसके साथ जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) किया था ऐसा करते हुए उसकी मां ने देख लिया था, तो उसने उसके पिता को डण्डा मारा था। उसके पिता ने 03 वर्ष पहले भी उसे डरा-धमकाकर उसके साथ जबरदस्ती गलत
काम (बलात्कार) किया था। दिनांक 25.04.2020 को करीब सुबह 09:00 बजे उसके पिता ने पीड़िता को घर में अकेला पाकर जबरदस्ती खींचकर पलंग पर ले गया है, उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम ( बलात्कार) किया था। दिनांक 25.04.2020 को पिता की करतूत से तंग आकर उसने अपने मोबाईल से 100 डायल नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुलाया था। पीड़िता की मौखिक रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 398 / 2020 पंजीबद्ध
कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान संकलित की गयी साक्ष्य से यह तथ्य पता लगा कि आरोपी सगा पिता होते हुए भी लगातार पिछले 03 वर्षों से अपनी सगी पुत्री पीड़िता को घर में अकेला पाकर डरा-धमकाकर उसके जबरदस्ती उसके कपड़े निकालकर उसके साथ संभोग करता था। आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल
म.प्र. के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया गया।
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