penalty प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास निर्माण में विलंब होने पर लगेगी पेनाल्टी

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास निर्माण में विलंब होने पर लगेगी पेनाल्टी
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पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास की स्वीकृति, प्रथम किश्त जारी, द्वितीय किश्त जारी, तृतीय किश्त जारी तथा पूर्णता के संबंध में पेनाल्टी का प्रावधान रखा गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आवास स्वीकृति में यदि लक्ष्य प्राप्ति के एक माह से अधिक हो जाने पर स्वीकृति नहीं दी जाती है तो प्रथम माह विलंब पर दस रूपए प्रति आवास, द्वितीय माह विलंब पर 20 रुपए प्रति आवास पेनाल्टी लगेगी। इसके पश्चात विलंब होने पर कार्रवाई की जाएगी।

आवास स्वीकृत होने के सात दिन से अधिक होने पर प्रथम किश्त नहीं मिलने पर प्रथम एक सप्ताह विलंब पर दस रूपए प्रति आवास पेनाल्टी लगेगी। इसके बाद भी विलंब होने पर यही क्रम निरंतर रहेगा।

इसी तरह द्वितीय किश्त अंतर्गत प्रथम किश्त प्राप्त होने के तीन माह से अधिक होने पर प्रथम माह विलंब पर दस रूपए प्रति आवास पेनाल्टी लगेगी। इसके बाद भी विलंब होने पर यही क्रम निरंतर रहेगा।

तृतीय किश्त अंतर्गत द्वितीय किश्त प्राप्त होने के दो माह से अधिक होने पर प्रथम माह विलंब पर दस रूपए प्रति आवास पेनाल्टी लगेगी। इसके बाद भी विलंब होने पर यही क्रम निरंतर रहेगा।

आवास के प्रत्येक स्तर पर फोटोग्राफ कैप्चरिंग (जिओटैग) तथा अप्रूवल (जनपद पंचायत स्तर से फोटो वेरीफाई) में तीन दिन से अधिक विलंब होने पर दस रुपए प्रति आवास पेनाल्टी लगेगी। इसके बाद भी विलंब होने पर यही क्रम निरंतर रहेगा।

यह पेनाल्टी 01 अक्टूबर 2022 से अधिरोपित की जाएगी। यदि 01 अक्टूबर 2022 के पूर्व आवास पूर्ण कर लिये जाते हैं तो पूर्व में उन आवासों से संबंधित विलंब के आधार पर पेनाल्टी की गणना नहीं की जाएगी। यदि 01 अक्टूबर 2022 के पश्चात आवास प्रगतिरत रहते हैं तो उन आवासों में उपरोक्तानुसार आवास के विभिन्न चरणों के आधार पर विलंब से आवास स्वीकृत/निर्माण करने पर पेनाल्टी अधिरोपित की जाएगी।

संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण डॉ. केदार सिंह ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को उक्त निर्देशों के परिपालन में नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अन्यथा की स्थिति में जिले में लंबित आवास के विभिन्न चरणों के आधार पर जिले को आवंटित की जाने वाली प्रशासनिक मद राशि से उपरोक्तानुसार कटौती की जाएगी।

 

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