न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई ने थाना मुलताई के अपराध क्रमांक 185 /18,प्रकरण क्रमांक 463/2018 में आरोपी वामनराव पिता मानिकराव ,उम्र 50 निवासी ग्राम सोनेगांव को दोषी पाते हुए मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4,6 सहपठित धारा 9 व भारतीय दंड संहिता की धारा 429 के तहत दोषी पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास और पांच ₹6000 के अर्थ दंड से दंडित किया । प्रकरण में अभियोजन का संचालन धर्मेश शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मुल्ताई के द्वारा किया गया।
घटना कुछ इस प्रकार है कि दिनांक 29/ 06/ 2018 को आवेदक आवेदक सुरेश पिता आनंद राव कावड़कर उम्र 40 साल निवासी ग्राम सोने गांव ने उक्त दिनांक को एक लिखित आवेदन पत्र दिया जिसकी जांच थाना बोरदेही के द्वारा की गई जांच के दौरान गवाहों के कथन लिए गए ,मृत जानवरों का पोस्टमार्टम कराया गया और जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपी वामनराव द्वारा जानवरों को रोटी में कोई जहरीला पदार्थ दिया गया जिससे एक बैल तथा एक गाय की मौत हुई प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध पाए जाने से भारतीय दंड संहिता की धारा 429 के तहत थाना मुलताई में अपराध क्रमांक 185 /2018 पंजीबद्ध किया गया लिखित आवेदन में आवेदक ने शिकायत की कि वह ग्राम सोने गांव में रहता है कास्तकारी
करता है दिनांक 28 /06/ 18 को शाम 6:00 बजे वह अपने घर पर बने कोठी पर दो बैल दो बछियो,दो गाय को चारा पानी करके बांधा था दूसरे दिन सुबह 4:00 बजे कुत्ते भोकने की आवाज आई तो वह उठा टॉर्च लेकर बाहर आया तो जानवरों के कोड़े के पास टॉर्च जलाकर देखा तो उसे गांव का वामनराव खड़ा दिखा वह चिल्लाया तो वामन राव भागने लगा वह भी उसके पीछे दौड़ा लेकिन वामनराव भाग गया वापस आकर जानवरों के कोड़े के पास देखा तो एक बैल मारा था एक गाय तड़प रही थी, वहीं पर रोटी के टुकड़े के ऊपर कुछ भूरा भूरा सा पाउडर डाला था उसने घर के लोगों को बताया सब ने आकर देखा तो तड़प रही गाय भी थोड़ी देर में मर गई, गांव के बामन
राव ने कुछ जहरीला पदार्थ दिया था जिसे जानवरों ने खा लिया जिससे एक बैल ,एक गाय मर गई, जिससे आवेदक को करीब ₹50000 की हानि हुई आवेदक ने दिनांक 29/06 /2018 को आवेदन दिया जिस पर से थाना मुलताई ने अपराध पंजीबद्ध किया था विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लिए गए अभियुक्तगुण को गिरफ्तार किया गया और विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र थाना प्रभारी के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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