मारपीट करने वाले आरोपीयो को एक एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और दो दो हजार रुपए का जुर्माना
न्यायालय न्यायिक प्रथम श्रेणी मुलताई के द्वारा थाना बोरदेही के अपराध क्रमांक 217/ 2018 अंतर्गत धारा 294, 323,506 भाग 2,325 भारतीय दंड संहिता में प्रकरण क्रमांक 510/2018 में आरोपी बलराम सोनी,उम्र 35 साल,और राजेश सोनी,उम्र 33 साल,दोनो के पिता का नाम शिवप्रसाद सोनी,दोनो निवासी ग्राम कलमेश्वरा बोरदेही को दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और 2000 ,2000 कुल 4000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया प्रकरण में अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा के द्वारा किया गया ।
घटना कुछ इस प्रकार है कि दिनांक 5/ 9/ 2018 के करीबन 10:30 बजे की बात है फरियादी अपनी 40 बाई 60 की जमीन बजरंग मंदिर के सामने बलराम सोनी के घर के साइड में स्थित है जिसमें फरियादी और उसका भाई पान ठेला डालने के लिए गड्ढा खोद रहे थे कि आरोपी राजेश बलराम आए और बोले कि यहां गड्ढा मत खोदो तो इसी बात पर से आरोपी करने फरियादी को मां बहन की गंदी-गंदी गालियां दी जब फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो आरोपी राजेश ने हाथ में रखी सब्बल से फरियादी के साथ मारपीट की और बलराम ने हाथ मुक्के से मारपीट की मारपीट से फरियादी को बाएं हाथ की कोहनी के ऊपर,बाएं पैर में चोट जाकर खून निकलने लगा
फरियादी के भाई को भी दाहिने पैर में मूदी चोट आई, झगड़े का बीच बचाव रवि साहू और सोनू सूर्यवंशी ने किया आरोपी जाते-जाते बोलने लगे कि यदि तूने थाने पर रिपोर्ट की तो तुझे जान से खत्म कर देंगे घटना की रिपोर्ट फरियादी ने घटना वाले दिन ही थाना बोरदेही में जाकर की फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी गण के विरुद्ध थाना बोरदेही के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यायालय ने दोनों आरोपी गणों को दोषी पाते हुए दंडित किया l