गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जंगी प्रदर्शन आंदोलन

आशीष उघड़े

मध्य प्रदेश के सीधी जिले में भाजपा विधायक के प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला जिसने मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया देश के मूल निवासी आदिवासी पर मूत्र विसर्जन करने जैसी घटना को अंजाम दिया जिससे मानवता सहित पूरे देश में ऐसी घटना को लेकर मध्यप्र सरकार सहित भारतीय जनता पार्टी के निकम्मे तानाशाह कार्यकर्ताओं को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है जिसको लेकर आज आमला ब्लाक के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अनिल उईके , एवं ब्लाक अध्यक्ष सुनेर इईके के नेतृत्व में आमला जनपद

चौराहे पर जंगी प्रदर्शन कर जोरदार मध्य प्रदेश सरकार की खिलाफत की और मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर पुतला दहन किया गया जिसमें स्थानीय विधायक के इशारे पर पुलिस द्वारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ के साथ झूमा झटके की गई एवं वॉटर केनन के माध्यम से पानी माध्यम से पानी की बौछार कर आंदोलन को तोड़ने का काम किया गया मगर गोंडवाना के और आदिवासी समाज के युवाओं के द्वारा जोरदार संघर्ष कर पुरजोर विरोध किया गया जिसमें समस्त आमला ब्लॉक सहित विधानसभा स्तर के सभी

कार्यकर्ता एवं साथी उपस्थित हुए एडवोकेट राकेश महाले ने कहा कि जब से मध्यप्रदेश और देश में भाजपा और आर एस एस की सरकार है तब से वंचित समाज आदिवासी समाज बहुजन समाज के अधिकार को खत्म करने का काम किया जा रहा है अभी हाल ही में सेंटर गवर्नमेंट द्वारा यूसीसी बिल लाया जा रहा है उसका भी पुरजोर विरोध किया जाता है समान नागरिक संहिता जो कि देश के मूल निवासियों के अधिकार के विरुद्ध लाया गया कानून है यह काला कानून है जिसके आदिवासियों के हक अधिकारों परंपरा संस्कृति और रीति रिवाज

को पीछे के दरवाजे थे खत्म कर जो आर एस एस का भाजपा का झंडा है इस देश में लागू करने का एजेंडा है अंत में पुलिस प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया जिसमें1.शरीफ शाह,गो ग पार्टी युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष
2.रवि धुर्वे गो, ग, पार्टी युवा मोर्चा जिला महा सचिव
3,सुनेर उइके गो ग पार्टी ब्लाक अध्यश
4 कलीराम धुर्वे गो ग पार्टी जिला उपाध्यक्ष, अर्जुन इईके सलीम खान एड रजना बामने शिवदयाल वटटी पवन कुमरे सददु इईके रामनाथ कवडे रवि धुर्व जिला सचिव कमलेश धुर्वे मेखलाल कवडे जगन महाजन

अपने घर में अवैध शराब रखने वाले आरोपी को 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 25,000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया

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