Janpad : कमिश्नर ने किया कलेक्टर का आदेश निरस्त

श्री दिलीप यादव , पूर्व ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत जुवाड़ी , जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल के आदेश क . 4552 / जि.पं. / स्था . / बैतूल दिनांक 29.08.2022 से त्यागपत्र स्वीकृत आदेश के विरूद्ध अपील अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है । आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजो का परीक्षण करने पर पाया गया कि आवेदक द्वारा दिनांक 26.07.2022 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत घोडाडोंगरी को ग्राम रोजगार सहायक पद से लिखित त्याग पत्र प्रेषित किया । आवेदक द्वारा पुनः दिनांक 16.08.2022 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया कि आवेदक के परिवार की आजीविका प्रभावित होने के कारण त्यागपत्र अस्वीकृत किया जाये । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत घोडाडोंगरी द्वारा आवेदक का त्यागपत्र स्वीकृत किये जाने हेतु पत्र क . 1632 दिनांक 03.08.2022 से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बैतूल को प्रेषित किया गया । उक्त प्रस्ताव पर कलेक्टर जिला बैतूल द्वारा आदेश क 0 4552 / जि.पं. / स्था . / 29.08.2022 से श्री दिलीप यादव , ग्रा.रो. सहा ग्राम पंचायत जुवाड़ी जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी का दिनांक 27.07.2022 से त्यागपत्र स्वीकृत किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कलेक्टर जिला बैतूल के आदेश क्र ० 4552 / जि.पं. / स्था . / 29.08.2022 निरस्त कर त्याग पत्र आवेदन अस्वीकृत किया जाये । प्रकरण पंजीबद्ध कर अधीनस्थ कार्यालय से प्रमाणित अभिलेख प्राप्त किये गये तथा आवेदक की दिनांक 25.11.2022 को समक्ष में सुनवाई की गई । अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त प्रमाणित अभिलेख एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण करने पर पाया गया कि आवेदक द्वारा दिनांक 26.07.2022 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत घोडाडोंगरी को ग्राम रोजगार सहायक पद से लिखित त्याग पत्र प्रेषित करने के उपरांत दिनांक 16.08.2022 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर त्यागपत्र अस्वीकृत किये जाने का निवेदन किया है । अधीनस्थ कार्यालय द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया है । त्यागपत्र स्वीकृत किये जाने के पूर्व आवेदक की समक्ष में सुनवाई की जानी थी कि वह किन परिस्थितियों में सेवा से त्याग पत्र दे रहा है जो कि नहीं की गई है । अतः कलेक्टर जिला बैतूल का आदेश क . 4552 / जि.पं. / स्था . / बैतूल दिनांक 29.08.2022 निरस्त किया जाता है । अपील अभ्यावेदन स्वीकार किया जाता है ।