#मुख्यमंत्री_उद्यम_क्रांति_योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित
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मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बैतूल जिले को लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिले के शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम (विनिर्माण, सेवा, खुदरा व्यवसाय) स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर कोलेट्रल फ्री ऋण दिया जा रहा है।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक श्री रोहित डावर से प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक मध्यप्रदेश निवासी, न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा 18 से 45 वर्ष आयु का होना चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक न हो तथा किसी बैंक/वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो एवं वर्तमान में किसी अन्य सरकार स्वरोजगार योजना का लाभार्थी न हो एवं अपना स्वयं का उद्योग/सेवा/व्यवसाय स्थापित करना चाहता हो, ऐसे हितग्राही एमपी ऑनलाइन के माध्यम से समस्त पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते हैं।
योजना उद्योग क्षेत्र में 50 हजार रुपए से 50 लाख तथा सेवा/व्यवसाय क्षेत्र में 50 हजार से 25 लाख रुपए तक की परियोजना मान्य की गई है। इस योजना के अंतर्गत शासन द्वारा बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष (त्रैमासिक आधार पर देय) तथा ऋण गारंटी फीस की प्रतिपूर्ति संपाश्र्रिक प्रतिपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। यह लाभ अधिकतम सात वर्षों के लिए होगा। योजना का आवेदन करते समय आवेदक को 8वीं पास की अंकसूची, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, कोटेशन तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी।