_9 लाख रू. से कम वार्षिक आय वाले कर सकते हैं आवेदन, 1.80 लाख तक मिल सकता है ब्याज पर अनुदान।_
सारनी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अंतर्गत ऋण पर ब्याज अनुदान योजना का लाभ आम लोग ले सकते हैं। योजना के तहत ऐसे आवेदक जिनकी वार्षिक आय 9 लाख रूपए से कम है, स्वयं के आवास निर्माण हेतु लिए गए ऋण पर योजना के तहत 1.80 लाख रूपए तक अनुदान का लाभ ले सकते हैं।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र के ऐसे हितग्राही जिन्होंने 01 सितंबर 2024 के बाद ऋण लिया है या ऋण लेना चाहते हैं वे ब्याज अनुदान की पात्रता रखते हैं। इस हेतु आवेदक की आय 9 लाख रूपए वार्षिक से कम हो, ऋण राशि अधिकतम 25 लाख एवं अवधि 5 वर्ष की हो। भवन की लागत 35 लाख तक की हो। ऐसे आवेदक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 अंतर्गत ब्याज सब्सिडी हेतु नगर पालिका परिषद सारनी अथवा संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। आवेदक https://www.pmay-urban.giv.in पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। नगर पालिका परिषद सारनी ने हितग्राहियों से उक्त योजना के तहत अधिक से अधिक अनुदान लाभ लेने का आग्रह किया है।







