मृत्यु की मुआवजा राशि 4 लाख रूपये का आदेश महापौर ने चौकी रामनगर पहुंच कर पीड़ित परिवार को दिया,
खंडवा/शासन द्वारा स्वीकृत ₹4 लाख की राशि का पत्र महापौर अमृता अमर यादव ने पीड़ित परिवार को सोंपा, चौकी रामनगर थाना सिटी कोतवाली में 27 मई को जिला चिकित्सालय खंडवा से सूचना प्राप्त हुई कि लड़का ताईद पिता अरमान जाति मुसलमान उम्र 9 साल निवासी चीरा खदान खंडवा को सांप ने काट लिया है और अस्पताल में भर्ती है जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, समाजसेवी को प्रवक्ता से मिलने बताया कि सूचना पर मर्ग क्रमांक 46/ 24 धारा 174 सीआरपीसी के तहत मर्ग कायम कर जांच में लिया गया।मर्ग जांच चौकी प्रभारी रामनगर उप निरीक्षक मनोज दवे द्वारा की गई। दौरान मर्ग जांच मृतक के शव के पंचायतनामा कार्रवाई एवं मर्ग जांच पूर्ण कर
पाया गया कि मृतक ताईद उम्र 9 साल की मृत्यु सांप के काटने से हुई है।मृतक के पिता अरमान को सरकार की अनुदान राशि के प्रावधान के तहत जरूरी कागजात कार्यवाही पूरी कर क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 7 पार्षद श्रीमती रोशनी गोलकर के जरिये सरकार की योजना के अंतर्गत मृतक के पिता अरमान कुरेशी निवासी चीरा खदान को चार लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रशासन के द्वारा स्वीकृत की गई। शुक्रवार को खंडवा शहर की महापौर श्रीमती अमृता यादव के द्वारा पार्षद वार्ड क्रमांक 7 श्रीमती रोशनी
गोलकर एवं वार्ड के गणमान्य नागरिक विशाल शुक्ला, सन्टी की उपस्थिति में चौकी रामनगर में पीड़ित अरमान कुरेशी को मुआवजा राशि के आदेश की प्रति दी गई ।मुआवजा राशि चार लाख रुपए ऑनलाइन मृतक के पिता अरमान कुरैशी के खाते में डाली गई।







