चोपना। में आज से लागू 3 नए कानूनों को लेकर चोपना पुलिस ने चोपना थाना में संगोष्ठी का आयोजन किया। थाना प्रभारी राकेश सरयाम ने बताया की पुराने कानूनों की जगह 1 जुलाई से देश में 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए है। जिसमे ई एफआईआर की सुविधा भी नागरिकों की दी गई। लेकिन 72 घंटे में पुलिस थाने आकर स्वीकृति देनी होगी।
कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि,व्यापारी,वकील, पत्रकार,पुलिस और गणमान्य नागरिक मौजूद थे। चोपना थाना प्रभारी राकेश सरयाम ने बताया की भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिजिटल एविडेंस को मान्यता दी गई है। नए कानूनों में महिला से जुड़े अपराध में महिला पुलिस अधिकारी ही जांच करेगी। फरियादी को जांच के बारे में फोन पर नियमित रूप से 15 दिन,30 दिन और 45 दिनों में सूचना मिलेगी। एफआईआर में ईमेल और व्हाट्स ऐप नंबर
होगा। अभियुक्त की गिरफ्तारी पर उसके परिजनों को डिजिटल माध्यम से सूचना मिलेगी। जरूरत होने पर हार्डकॉपी से सूचित करेंगे। अपराध होने पर घटना स्थल की वीडियो ग्राफी की जायेगी। कार्यक्रम में अधिवक्ता विबेक जैन ने भी कानूनों के संबध में अपने विचार रखे। पत्रकारों ने ई एफआईआर को लेकर सवाल किए। पुलिस ने बताया की ऐप के माध्यम से ई
एफआईआर दर्ज हो सकती है। प्रदेश में जीरो एफआईआर भी कही पर भी की जा सकती है।नागरिकों में चोपना सरपंच अशोक नोरे. उप सरपंच किशोर विश्वास. चोपना शा हाई सेकन्डरी स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमती वंदना मण्डल सहित आम लोगों ने पुलिस से कानूनों को लेकर सवाल पूछे।
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