बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

 

11 वर्षीय नाबालिक बालिका का बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 6,000रू के जुर्माने से दंडित किया गया।
माननीय अनन्य विषेष न्यायालय, (पॉक्सो एक्ट) 2012 बैतूल (म.प्र.), ने 11 वर्षीय नाबालिग बालिका का बलात्कार करने वाले आरोपी रामदास पिता पिरमू उपराले, उम्र-76 वर्ष, निवासी-थाना कोतवाली, जिला-बैतूल (म.प्र.) को दोषी पाते हुए, धारा 376(एबी) भादवि समाहित धारा 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 6,000रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। प्रकरण में म.प्र. षासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री एस.पी.वर्मा एवं वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/अनन्य विषेष लोक अभियोजक श्री ओमप्रकाष सूर्यवंषी द्वारा पैरवी की गई।

प्रकरण की जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी अमित राय (एडीपीओ) ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना कोतवाली में आकर इस आषय की रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 16-06-2021 को दोपहर करीब 01ः00 बजे काम्प्लेक्स में शौच करने गयी तो लेडिस कॉम्पलेक्स तरफ का मेन गेट बंद था, उसने दरवाजा ठोका तो अंदर आरोपी रामदास ने दरवाजा खोला और उसने देखा कि उसकी लड़की पीड़िता अंदर थी,

पीड़िता सलवार नहीं पहने हुई थी, जैसे ही पीड़िता ने अपनी मां को देखा तो वह रोने लगी। पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि आरोपी ने उसके साथ बुरा काम (बलात्कार) किया। पीड़िता की मां की षिकायत के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली में अभियुक्त रामदास के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। विवेचना के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया था, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस थाना कोतवाली द्वारा

आवष्यक अनुसंधान पूर्ण कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय अनन्य विषेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल म.प्र. के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना पुलिस थाना कोतवाली में पदस्थ उपनिरीक्षक प्रीति पाटिल के द्वारा की गयी। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाकर दंडित किया गया।

 

 

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