दिनांक 01.02.2024 को मुखबिर की सूचना के आधार पर परिक्षेत्र सहायक वृत्त पाथाखेडा एवं चोपना के कर्मचारी एवं सुरक्षा श्रमिक द्वारा रात्रि लगभग 08 बजे ग्राम बर्रीढाना वाले शिवनाथ वल्द रामनाथ यादव के खेत पर पहुँचकर रामनाथ यादव को खेत पर बुलाया गया तथा खेत में तलाशी की दौरान खेत में पड़े धान के भूसा में अवैध रूप से रखी 05 नग = 0.094 घ0मी0 सागौन सिल्ली जप्त किया गया। पश्चात शिवनाथ वल्द रामनाथ यादव, उम्र 48 वर्ष साकिन बर्रीढाना थाना चोपना के विरूद्ध म०प्र० वन उपज (व्यापार) विनियमन अधिनियम 1969 की धारा 5 (1) के अन्तर्गत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 2502 दिनांक 01.02.2024 पंजीबद्ध किया। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।
सारणी वन विभाग के रेंजर एस नायक ने बताया कि वही इस मामले में कार्रवाई करने में सारनी रेंजर एस नायक,पाथाखेड़ा डिप्टी रेंजर हवसू उईके,कार्यवाहक वनपाल देवेन्द्र मालवीय, वनरक्षक अंजनी दिवेदी,आकाश प्रधान शामिल है।

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