अवैध रूप से हथियार रखने वाले को हुआ एक वर्ष का कारावास और जुर्माना

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई ने प्रकरण क्रमांक 662/ 17 मैं आरोपी ललित कासलेकर पिता बली, उम्र 24 साल, निवासी खैरवानी, तहसील मुलताई ,जिला बैतूल मध्य प्रदेश को धारा 25(1बी)(बी) आयुध अधिनियम में दोषी पाते हुए एक वर्ष के कारावास एवं ₹300 के जुर्माने से दंडित किया प्रकरण में अभियोजन का संचालन धर्मेश शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मुलताई के द्वारा किया गया ।
घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनॉक 20/11/2017 को उपनिरीक्षक संदीप परतेती को देहात भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति खेरवानी बस स्टैंड के पास हाथ में

लोहे का छूरा लिए लोगों को डरा धमका रहा है सूचना मिलते ही सूचना की तस्दीक हेतु हमारा स्टाफ के साथ संदीप परतेती खेरवानी बस स्टैंड की ओर रवाना हुए वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति हाथ में लोहे का धारदार छुरा लिए हुए लोगों को डरा धमका रहा है उपद्रव मचा रहा है संदीप परतेती ने हमराह स्टाफ व साक्षीगण की मदद से घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा और उसके कब्जे से लोहे का छुरा अपनी अभिरक्षा में लिया और उस व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम ललित पिता

बलि कासलेकर, निवासी ग्राम खेरवानी का होना बताया ,छुरा रखे जाने के संबंध में लाइसेंस पूछे जाने पर उसने कोई लाइसेंस न होना बताया ,आरोपी का कृत्य आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत दंडनीय होने से उसके विरुद्ध मौके पर देहाती नालसी लेख की गई और अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर उसके कब्जे से लोहे का धारदार छुरा साक्षियो के समक्ष जप्त किया गया और मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया, बाद थाने जाकर आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत असल अपराध क्रमांक प्रथम सूचना रिपोर्ट 790 /17 पर पंजीबद्ध किया गया ,उक्त अपराध की विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया,विवेचना में विवेचक द्वारा गवाहों के कथन लेख किए गए समस्त विवेचना के बाद अभियुक्त के विरुद्ध विचारण हेतु अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

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