कोयले के अवैध उत्खनन में जप्त दो क्रेन मशीन का शासन ने किया अधिहरण

घोड़ाडोंगरी तहसील के ग्राम डुल्हारा में तवा नदी के क्षेत्र से कोयले के अवैध उत्खनन के प्रकरण में जप्त दो क्रेन मशीन के दावेदार नहीं मिलने पर शासन ने अधिहरण किया है। उल्लेखनीय है कि 5 अप्रैल 2022 को खनि निरीक्षक बैतूल द्वारा घोड़ाडोंगरी तहसील के ग्राम डुल्हारा में तवा नदी के क्षेत्र से खनिज कोयला के अवैध उत्खनन की कार्यवाही के दौरान मौके पर लावारिस रूप में 02 क्रेन मशीन जप्त की गई। पुलिस द्वारा

इन मशीनों के मालिक नहीं मिलने पर उन्हें जप्त करके पुलिस थाना चोपना की अभिरक्षा में रखा गया था। जप्ती के उपरांत किसी व्यक्ति द्वारा उक्त मशीनो के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद मध्यप्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण के अनुसार उपरोक्त

जप्तशुदा मशीनों को शासन के पक्ष में अधिहरण किये जाने संबंधी 29 और 30 मई 2023 को जाहिर सूचना/विज्ञप्ति प्रकाशित कराई जाकर उक्त जप्तशुदा क्रेन मशीनों के दावा आपत्ति आमंत्रित की गई। समाचार पत्रो में जाहिर सूचना/विज्ञप्ति प्रकाशित होने के उपरांत भी आज दिनांक तक किसी व्यक्ति/फर्म अथवा संस्था द्वारा इन जप्तशुदा क्रेन मशीनों के संबंध में कोई दावा आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।

उपरोक्त के दृष्टिगत जप्त दोनों क्रेन मशीनों को शासन के पक्ष में अधिहरण किए जाने में कोई वैधानिक बाधा परिलक्षित नहीं होती है। उपरोक्तानुसार तथ्यों के आधार पर मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18(6) के प्रावधानों के अधीन जप्तशुदा दोनों क्रेन मशीन का शासन के पक्ष में अधिहरण किया गया है।

 

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