पुलिस ने मैरिज गार्डन संचालकों एवं डीजे संचालकों की बैठक आयोजित कर ध्वनि विस्तारक यंत्रों की गाइडलाइन से अवगत

**थाना कोतवाली में मैरिज गार्डन संचालकों एवं डीजे संचालकों की बैठक आयोजित कर ध्वनि विस्तारक यंत्रों की गाइडलाइन से अवगत कराया** आज दिनांक को थाना कोतवाली नर्मदापुरम में सिटी मजिस्ट्रेट श्रीमती संपदा सराफ एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री पराग सैनी द्वारा राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार घ्वनि प्रदूषण अनुमत्य ध्वनि सीमा के संबंध में नर्मदापुरम शहर के सभी मैरिज गार्डन संचालको एवं डीजे संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि गृह विभाग द्वारा दिये निर्देशानुसार ध्वनि प्रदूषण (विनियम एवं नियंत्रण) नियम 2000 के नियम के तहत अधिकतम अनुमत्य ध्वनि सीमा

(डेसीबल) निर्धारित की गई है। जिसके तहत दिन के समय में अनुमत्य सीमा औद्योगिक क्षेत्र के लिए 75 और रात्रि के समय 70, वाणिज्यिक क्षेत्र दिन के लिए 65 रात्रि में 55 तथा रहवासी क्षेत्र दिन में 55 रात्रि में 45 तथा शांत क्षेत्र दिन में 50 रात्रि में 40 डेसीबल निर्धारित कि गई है। अनुमत्य सीमा का पालन कराने के लिए शिकायत प्राप्त होने पर जांच एवं त्वरित कार्यवाही के लिए उड़नदस्ता गठित किया जाएगा संबंधित उड़नदस्ते द्वारा जांच एवं प्राप्त शिकायत पर जांच कर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियम एवं नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करेंगे ।

बैठक में *तहसीलदार देवशंकर धुर्वे तथा थाना प्रभारी कोतवाली सौरभ पांडे* द्वारा भी सभी को नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई तथा सभी को गृह विभाग के आदेश की प्रति प्रदान की गई ।