बैतूल जिले के भीमपुर ब्लॉक में सरपंच एवं ग्रामीणों द्वारा स्कूल के निरीक्षण के दौरान चिखली के हाई स्कूल और प्राथमिक स्कूल मेढाढाना में अनुपस्थित मिले शिक्षको को लेकर पंचनामा तैयार किया गया था।
अब इस मामले में कार्यवाही करते हुए विकास खंड शिक्षा अधिकारी भीमपुर ने अनुपस्थित पाए गए शिक्षको को नोटिस जारी करते हुए उनसे 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने हेतु नोटिस जारी किया गया है ।
नोटिस में बताया गया है कि उपरोक्त विषयांतर्गन्त दिनांक 10.07.2023 को 10.51 मिनट पर संरपच एवं अन्य साक्षीगण चिखली के पंचनामा के अनुसार उनके निरीक्षण के दौरान आप बिना सूचना / अवकाश स्वीकृत कराये अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित रहे है, आपका यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 7 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है। क्यो न आपको उक्त कृत्य के लिये दोषी मानकर, आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये उक्त अवधि का वेतन काटा जाय?
अतः आप अपना स्पष्टीकरण 03 दिवस के भीतर मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत अन्यथा आपके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जावेगी जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेंदार होगें।

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