बैतूल जिले से डीजे की छुट्टी : कलेक्टर ने दिए आदेश
यातायात बाधित होता है तो उक्त मेरिज लॉन हॉल को तत्काल सील करने की कार्यवाही की जावेगी
➡️ विवाह एवं अन्य समारोहों में डी.जे. का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित
➡️ बैतूल में विवाह समारोहों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदे
(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत)
//आदेश//
जिले में विवाह आदि समारोह के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का अनियंत्रित उपयोग किया जाना संज्ञान में आया है। अतः उक्त संबंध में इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रं. 16/90/LC/4459 दिनांक 24-05-2024 के अनुक्रम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए लोक हित में तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से बैतूल जिले के संपूर्ण राजस्व सीमा के लिए निम्नानुसार प्रतिबंधनात्मक आदेश जारी किया जाता है कि-
1. कोई भी व्यक्ति/संस्था द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000, यथासंशोधित के प्रावधानो का पालन करते हुए ही ध्वनि विस्तारक यंत्र/लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग किया जा सकता है।
2. विवाह एवं अन्य किसी समारोह में डी०जे० का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।
3. रात्रि 10-00 बजे के पश्चात ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।
4. विवाह के दौरान बारात / चल समारोह आदि के दौरान यातायात बाधित नहीं किया जावेगा।
5. समारोह के दौरान मेरिज लॉन या हॉल के मालिक/व्यवस्थापक पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था रखेंगे जावे ताकि सड़कों पर यातायात बाधित ना हो ।
6. विवाह आदि समारोह के दौरान मेरिज लॉन या हॉल के मालिक/व्यवस्थापक अपने-अपने वालेन्टियर/कर्मचारी अनिवार्य रूप से नियुक्त करेंगे जो रोड पर यातातात व्यवस्था को सुचारू रखेंगे। उक्त समारोह के दौरान यदि यातायात बाधित होता है तो उक्त मेरिज लॉन हॉल को तत्काल सील करने की कार्यवाही की जावेगी ।
7. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी / कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी जिला बैतूल एवं संबंधित विभाग इस आदेश के सख्त अनुपालन की निगरानी करेंगे।
यह आदेश सर्व साधारण को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितिया नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जा सके। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 (5) के अंतर्गत अपनी आपत्ति या आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। सर्व संबंधितों को आदेश की व्यक्तिशः तामिली संभव नही होने के कारण भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 153 (2) के उपबंधों के अनुसार तामिली हेतु जिला जनसंपर्क अधिकारी बैतूल को
निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश का प्रचार प्रसार समाचार पत्रों / इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से करावें। साथ ही संबंधित थाना प्रभारी/राजस्व अधिकारी/नगरीय एवं ग्रामीण निकार्यों के सक्षम अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों के सूचना पटल पर यह आदेश प्रदर्शित कर सामान्य जन एवं संबंधितों को आदेश से अवगत करावे । उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्यवाही की जावेगी ।







