अवैध हाथ-भट्टी कच्ची महुआ शराब को कब्जे में रखकर परिवहन करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25,000रू. के जुर्माने से दंडित किया गया।
माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट बैतूल (म.प्र.), ने 60 लीटर अवैध हाथ-भट्टी कच्ची महुआ शराब को अपने कब्जे में रखकर सायकल से उसका परिवहन करने वाले आरोपी मो0 हसीब पिता इकबाल खान, उम्र-42 वर्ष, निवासी-थाना कोतवाली, जिला-बैतूल को धारा म0प्र0 आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषी पाते हुए 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25,000रू. के जुर्माने से दण्डित किया गया। प्रकरण में म.प्र. षासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार राय एवं अभय सिंह ठाकुर द्वारा पैरवी की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10-08-2019 को पुलिस थाना गंज में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक जुगलकिषोर सिंह को इस आषय की मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि मो0 हसीब खान सायकल पर दो तरफ केन में अवैध रूप से शराब बांधकर इंदिरा कालोनी जा रहा है। मुखबिर सूचना के आधार पर गंज पुलिस पी0डब्ल्यू0 डी0 ऑफिस के पास पहुंची, जहां पर उन्हें आरोपी हसीब खान अपनी सायकल पर आगे व पीछे 15-15 लीटर की 04 केन लाते हुए दिखायी दिया।
आरोपी को पकड़कर सायकल पर रखी केन के जांच करने पर चारों केनों में हाथ-भट्टी की महुआ शराब होना पाया गया, मौके पर ही नापतौल करने पर कुल 60 लीटर शराब होना पायी गयी, आरोपी के कब्जे से शराब जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस थाना गंज में आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। प्रकरण में आवष्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय बैतूल म.प्र. के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया। अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाकर दंडित किया गया।
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