भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित पार्षद शासन की योजना का ले रहे हैं लाभ

प्रकाश सराठे

 

प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सभापति स्वास्थ्य शाखा ले रहे विभिन्न योजना का ललाभ रानीपुर। बैतूल जिले की सबसे बड़ी नगर पालिका परिषद सारनी किसी न किसी मामले को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरते दिखाई देती है। इस बार नगर पालिका परिषद सारनी के निर्वाचित पार्षद एवं पीआईसी सदस्य के माध्यम से नगर पालिका परिषद सारनी की विभिन्न योजना का लाभ लेते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के माध्यम से शासन की योजना का लाभ लेने का आरोप कांग्रेस की जिला उपाध्यक्ष प्रदीप नागले ने लगाते हुए बताया कि महाराणा प्रताप वार्ड क्रमांक 17 के निर्वाचित पार्षद गणेश मस्की को नपा/स्था/2022/1006 दिनांक 02/11/2022 को प्रेसिडेंट इन काउंसिल में सभापति नियुक्त किया गया है। मध्यप्रदेश शासन के माध्यम से महाराणा प्रताप वार्ड क्रमांक 17 के पार्षद गणेश मस्की को शासन के माध्यम से 36 सौ प्रतिमाह मानदेह दिया जा रहा है। ऐसे में शासन की योजना का लाभ निर्वाचित पार्षद एवं पीआईसी सदस्य नहीं ले सकते उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित पार्षद मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि संहिता अधिनियम का खुला उल्लंघन करके शासन की कई योजना का लाभ लेते दिखाई दे रहे। श्री नागले ने दस्तावेजों के साथ जानकारी उपलब्ध कराते हुए बताया कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना 2023 महिला एवं बाल विकास विभाग मध्यप्रदेश की अंतिम सूची क्रमांक 114 पर पार्षद की पत्नी सपना मस्की का नाम उल्लेख है जबकि इनका आवेदन क्रमांक 1976 4991 बता रहा है इनके माध्यम से इस योजना के लिए 16 अप्रैल 2023 को आवेदन दिया गया था और तब से यह इस योजना का लाभ ले रही है। जबकि पार्षद की मा शांता मस्ती इनका आवेदन क्रमांक 2172 8664 है और इन्होंने 25 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना 2023 में आवेदन किया था और यह दोनों लोग इसका लाभ ले रहे हैं इसके अलावा गरीबी रेखा राशन कार्ड बनवाया गया है जो पारिवारिक आय प्रति व्यक्ति प्रति माह 250 रुपए बताया गया है जबकि शासन के माध्यम से निर्वाचित पार्षद को प्रतिमाह 36 सौ रुपए वेतन दी जा रही है। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष प्रदीप नागले ने यह भी बताया कि
मध्यप्रदेश शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख के सचिव के द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ/2023/50 के कंडिका क्रमांक 3.2 में स्पष्ट लिखा है कि निर्वाचित पार्षद या पार्षद के परिवार के सदस्य इस योजना का लाभ नहीं ले सकते शासन के द्वारा जारी दिशा निर्देश को दरकिनार करके शासन की योजना का लाभ जनप्रतिनिधि नगर पालिका परिषद सारनी में ले रहे है। ऐसा नहीं कि इसकी जानकारी नगर पालिका परिषद सारनी के छोटे-बड़े कर्मचारियों अधिकारियों को ना लेकिन जब सैंया भए कोतवाल तो डर काहे का भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और नगर सरकार इनकी होने की वजह से कोई भी इनका खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से कई पार्षद इस तरह मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि संहिता अधिनियम का खुला उल्लंघन करते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना है की मुख्य नगर पालिका अधिकारी कलेक्टर इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हैं या नहीं।

इनका कहना है

नगर पालिका परिषद से निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो शासन से वेतन ले रहे हैं वे नगर पालिका एवं शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं ले सकते यदि कोई पार्षद इसका लाभ ले रहा है तो मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि संहिता के अनुरूप उस पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सी.के.मेश्राम मुख्य नगर पालिका अधिकारी सारनी

नगर पालिका परिषद सारनी से निर्वाचित कोई पार्षद यदि शासन की योजना का नाम लाभ ले रहा है तो नियम के अनुरूप उसे पर कार्रवाई की जाएगी।

किशोर बरदे नगर पालिका अध्यक्ष सारनी

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