16 वर्षीय नाबालिग को भगाकर ले जाने और उसके साथ बार बार बलात्कार करने वाले आरोपी को हुयी 20 वर्ष के कठोर कारावास और 8000 रुपये जर्माने की सजा
माननीय अपर सत्र न्यायालय, भैंसदेही, जिला-बैतूल ने 16 वर्षीय नाबालिग को भगाकर ले जाने और उसके साथ बार बार बलात्कार करने वाले आरोपी प्रवीण पिता बाजीलाल कास्देकर, उम 26 वर्ष, निवासी-ग्राम आमढाना, थाना- मोहदा, जिला-बैतूल को धारा 366,376(2) (एन),376(3) भा.द.वि. में दोषी पाते हुए धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड, धारा 376(2) (एन) भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 3000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 376 (3) भादवि में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 3000 रुपये अर्थदंड, से दण्डित किया है। इस प्रकरण में म.प्र. राज्य की ओर से अभियोजन का संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, भैंसदेही, जिला-बैतूल श्री मनवीर सिंह ठेनुआ द्वारा किया गया है।
अभियोजन का मामला
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडिता के पिता ने 16 वर्षीय पीडिता को दिनांक 7/07/18 को दोपहर करीब 1 बजे घरेलु सामान लाने के लिए दामजीपुरा बाजार भेजा था । पीडिता बाजार से घर वापस नहीं पहुची तो पीडिता के परिवार वालो ने उसे आस पास के गांव एवं रिश्तेदारी में तलाश किया किन्तु पीडिता का कोई पता नहीं चला। दिनांक 13/07/18 को पीडिता के पिता ने थाना मोहदा में पीडिता के गुम हो जाने की सूचना दी और अभियुक्त प्रवीण द्वारा पीडिता को बहला फुसला कर भगा कर ले जाने का संदेह व्यक्त किया। पीडिता के पिता की सूचना के आधार पर थाना मोहदा में अभियुक्त प्रवीण के विरुद्ध धारा 363 भा.द.वि का अपराध पंजीबद्ध किया गया और अन्वेषण प्रारम्भ किया गया रिपोर्ट लेख करायी ।
अन्वेषण के दौरान दिनांक 08/02/19 को थाना मोहदा में पीडिता को दस्तयाब किया गया और उससे पूछताछ की गयी। पूछताछ करने पर पीडिता ने पुलिस को बताया कि दिनांक 07/07/18 को दामजीपुरा बाजार में उसे अभियुक्त प्रवीण मिला था। अभियुक्त प्रवीण ने उससे शादी करने और उसके साथ भाग चलने के लिए कहा था। वह प्रवीण कि बातो में आ गयी थी और वह प्रवीण के साथ उसके के मामा के घर चली गयी थी। वे वहां पर 5-6 दिन रुके थे | इस दौरान उन्होंने प्रेम सम्बन्ध बनाये थे। इसके बाद वे दोनों अकोला गये थे और वहां पर एक सप्ताह तक दादाजी कंपनी के क्वार्टर में रहे थे। वहां पर प्रवीण ने एक किसान के यहाँ पर हम्माली का काम किया था। उसके बाद वे दोनों ग्राम-खिड़कीवाला, जिला हरदा में एक किसान के
घर टप्पर पर रुके थे। वहां पर भी प्रवीण ने एक माह तक कृषि कार्य किया था। इसके बाद वे लोग टेमरनी के पास ग्राम-डोलरिया में किसान के यहाँ खेत पर बने घर पर रुके थे, वहा उन्होंने हरदा कोर्ट में स्टाम्प पर शादी का कागज़ तैयार कराकर शादी की थी। तत्पश्यत वे जिला हरदा के ग्राम गोंगीया के शंकर पटेल के खेत के टप्पर पर रुके थे। इस अवधि के दौरान प्रवीण ने उसके साथ साथ सम्बन्ध बनाये थे ।
प्रकरण के अन्वेषण के दौरान पीडिता के धारा 164 द. प्र. स. के कथन कराये गये। पीडिता का मेडिकल परीषण कराया गया । पीडिता से एकत्रित किये गए नमूनों का डी.एन.ए. परीक्षण कराया गया | साक्षियों के कथन लेख किये गये | अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया | प्रकरण की अन्य आवश्यक विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया
प्रकरण का विचारण माननीय अपर सत्र न्यायालय, भैंसदेही, जिला-बैतूल द्वारा किया गया और प्रकरण में म.प्र. राज्य की ओर से अभियोजन का संचालन करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, भैंसदेही, जिला बैतूल श्री मनवीर सिंह ठेनुआ ने माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया और अपने तर्क प्रस्तुत किये गए । अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने अभियोजन मामले को संदेह से परे प्रमाणित मानकर आरोपी प्रवीण पिता बाजीलाल कास्देकर, उम्र 26 वर्ष, निवासी-ग्राम आमढाना, थाना-मोहदा, जिला-बैतूल को धारा 366,376(2) (एन),376(3) भा.द.वि. में दोषी पाते हुए धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड, धारा 376 (2) (एन) भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 3000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 376 (3) भादवि में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 3000 रुपये अर्थदंड, से दण्डित किया है।
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