समाधान आपके द्वारा योजना अंतर्गत लोक अदालत शिविर 24 फरवरी को

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा निर्देशानुसार एवं श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष महो.जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल के मार्गदर्शन में 24 फरवरी 2024 को समाधान आपके द्वार योजना अंतर्गत लोक अदालत शिविर का आयोजन बैतूल जिले में किया जाएगा।

लोक अदालत शिविर के माध्यम से सिविल, आपराधिक, कुटुम्ब न्यायालय तथा राजस्व न्यायालयों में लंबित तथा पूर्ववाद प्रकरणों का निराकरण सुलह समझौते के द्वारा किया जाएगा। इसके अंतर्गत राजस्व, पुलिस विभाग, वन विभाग, विद्युत, नगरीय निकाय विभाग एवं न्यायालयों में लंबित आपराधिक, दीवानी प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
विद्युत विभाग के अंतर्गत निम्न दाब कनेक्शनों का शीघ्र प्रदाय, निम्न दाब उपभोक्ताओं के मीटर बंद होने या तेज चलने की शिकायत पर जांच करना एवं मीटर खराब पाए जाने पर सुधारना/बदलना, निम्न दाब उपभोक्ताओं के बकाया बिल राशि की वसूली के लिए उचित सुलह समझाईश तथा किस्त की सुविधा प्रदान करना, अनाधिकृत उपयोग या विद्युत चोरी के प्रकरणों में निरीक्षण के समय पर उपभोग राशि का समुचित मूल्यांकन, विद्युत चोरी के मामले में कनेक्शन धारक को किश्त की सुविधा देकर मामले का निराकरण करना शामिल है।

इसी प्रकार राजस्व मामलों के अंतर्गत फसल हानि के लिए आर्थिक सहायता, कुएँ या नलकूप के नष्ट होने पर दी जाने वाली सहायता, बंटवारा के आदेश के पश्चात नक्शों में बटांकन, भूमि का सीमांकन करना, सीमांकन विवादों का निपटारा, नामांतरण प्रकरणों का निपटारा, बंटवारा करना, उत्तराधिकार प्रकरण एवं नगरीय निकाय विभाग से संबंधित सेवाओं जैसे- जलकर, संपत्तिकर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों से संबंधित बकाया वसूली आदि मामले शामिल हैं। आपराधिक मामलों के अंतर्गत ये समस्त प्रकार के मामले जो विधि अनुसार समझौता योग्य है, मोटरयान अधिनियम, आबकारी अधिनियम एवं वन अधिनियम के अंतर्गत समस्त प्रकार के समझौता योग्य मामलों को निराकरण किया जाएगा।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की चर्चा
म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा ग्वालियर खण्डपीठ के न्यायाधीपति श्री जस्टिस रोहित आर्य द्वारा 15 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से चर्चा की गई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि जिस किसी के भी उपरोक्त विषयों से संबंधित प्रकरण लंबित हैं वे संबंधित विभाग, न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल एवं तहसील विधिक सेवा समिति आमला, भैंसदेही, मुलताई से संपर्क कर अपने प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं और योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती दिव्यागना जोशी पाण्डे, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री पी. सी. गुप्ता, कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, ए.एस.पी श्रीमती कमला जोशी, सचिव जि.वि.से.प्राधि. बैतूल श्रीमती दीपिका मालवीय एवं वन, पुलिस, विद्युत, नगरीय निकाय के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

 

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