सी.ए.ए. से किसी की नागरिकता नहीं जाएगीः गृह मंत्री अमित शाह

 

 

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ही नागरिकता संशोधन कानून को अधिसूचित कर लागू कर दिया जाएगा। कल ईटी नाउ वैश्विक व्‍यापार सम्‍मेलन में उन्होंने कहा कि यह कानून नागरिकता प्रदान करने के लिए है और इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। श्री शाह के अनुसार, इस कानून का लक्ष्य गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान करना है। नागरिकता संशोधन कानून दिसंबर 2019 में संसद से पारित हुआ था।

 

गृहमंत्री ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार, इस वर्ष का आम चुनाव 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए अधिकतर काम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में होगी।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लोग भी इस मुद्दे पर अपना स्पष्ट जनादेश देंगे और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन-एनडीए की भारी बहुमत से सत्ता में वापसी होगी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के अपने दृष्टिकोण के साथ देश के समक्ष आत्मनिर्भर भारत का एजेंडा भी रखा है।

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