अदालत ने ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा की अनुमति दे दी

वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा की अनुमति दे दी । जिला न्‍यायाधीश डॉ. अजयकृष्ण विश्वेश ने आज इस मामले में आदेश जारी किया। न्‍यायालय कहा कि एक सप्ताह में इस निर्णय का पालन हो। इस मामले में कल दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद न्‍यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत की कार्रवाई के बारे में बताते हुए वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ

करता था। तत्‍कालीन राज्‍य सरकार के आदेश के बाद पूजा पाठ बंद हो गया था। बीते दिनों सर्वे की कार्रवाई के दौरान तहखाने की साफ सफाई हो गई और अदालत के आदेश पर व्यासजी के तहखाना को जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी में सुपुर्द कर दिया गया। ऐसे में आज वादी शैलेंद्र पाठक की अर्जी को स्वीकार करते हुए वहां नियमित पूजा पाठ करने की अनुमति दे दी गई है।

Get real time updates directly on you device, subscribe now.