हिट-एंड-रन मामलों को लेकर चल रही देशव्यापी ट्रक-चालकों की हड़ताल हुई समाप्त, सरकार ने ट्रांसपोर्टर्स की चिंताओं पर चर्चा का दिया आश्वासन

हिट-एंड-रन मामलों में बढ़ी सजा के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन केंद्र के इस आश्वासन के बाद समाप्त हो गया कि प्रावधानों को लागू करने से पहले उनके साथ चर्चा की जाएगी।
गृह मंत्रालय ने भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट-एंड-रन मामलों के नए प्रावधानों से संबंधित चिंताओं पर चर्चा करने के लिए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ नई दिल्ली में एक बैठक की। इस बैठक की अध्यक्षता करने के बाद गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि हाल ही में पारित भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट-एंड-रन मामलों के नए प्रावधानों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। हिट-एंड-रन मामलों में 7 लाख रुपये का जुर्माना और 10 साल कैद की सजा के प्रावधान के विरोध में ट्रक, टैक्सी और बस संचालक तीन दिवसीय हड़ताल पर थे।