लोकसभा ने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए तीन आपराधिक कानून विधेयक पारित किए
तीन नए क्रिमिनल लॉ बिल लोकसभा में पास हो गए हैं। अब इसे राज्यसभा में रखा जाएगा। वहां से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इसे पेश करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- अग्रेजों के समय का राजद्रोह कानून खत्म किया गया है। नाबालिग से रेप और मॉबलिंचिंग जैसे क्राइम में फांसी की सजा दी जाएगी। बिल पर लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों का बनाया राजद्रोह कानून, जिसके चलते तिलक, गांधी, पटेल समेत देश के कई सेनानी कई बार 6-6 साल जेल में रहे। वह कानून अब तक चलता रहा। मैंने राजद्रोह की जगह उसे देशद्रोह कर दिया है। क्योंकि अब देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है। पहले रेप की धारा 375, 376 थी, अब जहां से अपराधों की बात शुरू होती है, उसमें धारा 63, 69 में रेप को रखा गया है। गैंगरेप को भी आगे रखा गया है। बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। मर्डर 302 था, अब 101 हुआ है। 18 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप में आजीवन कारावास और मौत की सजा का प्रावधान है। गैंगरेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल। प्रस्तावित कानून में गैर इरादतन हत्या को दो हिस्सों में बांटा गया है। अगर गाड़ी चलाते वक्त हादसा होता है, फिर आरोपी अगर घायल को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सजा दी जाएगी। हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा मिलेगी। मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा होगी। स्नैचिंग के लिए कानून नहीं था, अब कानून बन गया है। किसी के सिर पर लाठी मारने वाले को सजा तो मिलेगी, इससे ब्रेन डेड की स्थिति में आरोपी को 10 साल की सजा मिलेगी। शाह ने कहा- नए कानून में अब पुलिस की भी जवाबदेही तय होगी। अब कोई गिरफ्तार होगा तो पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी। पहले यह जरूरी नहीं था। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ, इसकी जानकारी पुलिस पीड़ित को देगी।
लोकसभा ने भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 पारित कर दिया है। भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860 का स्थान लेगा। ये देश में आपराधिक अपराध पर प्रमुख कानून है। नया विधेयक सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में परिभाषित करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (सीआरपीसी) की जगह लेगा। सीआरपीसी गिरफ्तारी, अभियोजन और जमानत के लिए है। भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 (बीएसबी2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा। यह अधिनियम भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता पर है। यह सभी नागरिक और आपराधिक कार्यवाहियों पर लागू होता है। इन कानूनों में एफआईआर से लेकर केस डायरी, केस डायरी से लेकर आरोप पत्र और आरोप पत्र से लेकर फैसले तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का प्रावधान किया गया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों आपराधिक विधेयकों को परिवर्तनकारी बताया। इनका उद्देश्य ब्रिटिश काल के कानूनों को बदलना है। उन्होंने कहा कि नया कानून मौजूदा आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव लाएगा। श्री शाह ने कहा कि ये डेढ सौ वर्ष पुराने ब्रिटिश काल के कानून हैं और प्रधानमंत्री ने इन औपनिवेशिक काल के कानूनों को देश में खत्म करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान कानूनों में केवल दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान हैं लेकिन नए कानून मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। नए कानूनों के प्रावधानों के बारे में बताते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इसमें महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी गई है और ये कानून संविधान की भावना के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि आतंकवाद को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। श्री शाह ने कहा कि मॉब लिंचिंग एक जघन्य अपराध है और इसके लिए मौत की सजा होगी।
गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 के अंतर्गत सीआरपीसी में 531 धाराएं होंगी, जबकि पहले केवल 484 धाराएं थीं। श्री शाह ने कहा कि नए विधेयक के अंतर्गत 177 धाराओं में बदलाव किए गए हैं और नौ नई धाराएं जोड़ी गई हैं, जबकि 14 धाराएं निरस्त कर दी गई हैं।
गृहमंत्री ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860 की जगह लेने वाली भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023 के अंतर्गत पहले की 511 धाराओं के बजाय अब 358 धाराएं होंगी। श्री शाह ने कहा कि 21 नए अपराध जोड़े गए हैं और 41 अपराधों में सजा की अवधि बढ़ा दी गई है।
गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेने वाले भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 के अंतर्गत पहले की 167 धाराओं के बजाय अब 170 धाराएं होंगी। उन्होंने कहा कि 24 धाराओं में बदलाव किये गये हैं।
श्री शाह ने कहा कि किसी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किये गये वादों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया और 70 प्रतिशत से अधिक पूर्वोत्तर क्षेत्रों से अफस्पा हटा दिया है। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। सरकार ने तीन तलाक को खत्म किया और महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण भी दिया है।
इससे पहले भाजपा के निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश काल की 1860 की भारतीय दंड संहिता और मैकाले शिक्षा प्रणाली को समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ए.आई.एम.आई.एम. के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि विधेयक में कई खामियां हैं, जो अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए नुकसानदेह होंगी। शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर ने कहा कि इन विधेयकों में कई विसंगतियां हैं।







