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अविवाहित महिला को 24 सप्ताह के भीतर अनचाहे गर्भ को समाप्त करने का अधिकार है।उच्चतम न्यायालय

अविवाहित महिला को 24 सप्ताह के भीतर अनचाहे गर्भ को समाप्त करने का अधिकार है।उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है कि सभी महिलाओं को सुरक्षित और वैध रूप से गर्भपात का अधिकार है और इस मामले में विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेद करना असंवैधानिक है।   शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अविवाहित महिलाओं को भी सहमति से बनाए गए…
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