MP – जारी हुआ आदेश – खुले बोरवेल/ कुँए पूर्णतःपाटने के निर्देश

मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , मध्यप्रदेश भोपाल , दिनांक 04 अप्रैल , 2023 बिना केसिंग के खुले बोरवेल तथा कुएं / बावड़ियां , जिन्हें फर्शी – गर्डर / सीमेंट कांक्रीट से बंद किया गया हो , का सर्वे किया जाना तथा उन्हें पाटने की कार्यवाही विषयक

नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे बोरवेल , जिनकी केसिंग पाईप निकाल ली जाती है , मिटटी धंसक जाने से खतरनाक हो जाते हैं । ऐसे बोरवेल में बच्चों के गिर जाने की घटनाएं हुई हैं । इसी प्रकार कुओं तथा बावड़ियों के ऊपर फर्शी – गर्डर डालकर अथवा सीमेंट कांक्रीट के ऐसे निर्माण कर लिए जाते हैं जिनके धंसकने से गंभीर घटनाएं हुई हैं । इन घटनाओं में आपदा प्रबंधन की आकस्मिक परिस्थितियों निर्मित हुई जनहानि भी हुई हैं ।

जिले के समस्त नगरीय निकाय तथा ग्राम पंचायतों के माध्यम से उपरोक्त प्रकार के बोरवेल तथा कुओं / बावड़ियों के सर्वे का कार्य आगामी 30 दिवस में पूर्ण किया जावे ।

ऐसे भूमि स्वामी जिनकी भूमि पर उपरोक्त प्रकार के खुले बोरवेल अथवा कुआं / बावड़ी पाई जायें उन्हें सूचीबद्ध किया जाये तथा उन्हें ऐसी संरचनाओं को पूर्णतः पाटने के निर्देश दिए जावें ।

निर्धारित समयावधि में उक्त कार्य पूर्ण नहीं किए जाने पर सम्बन्धित नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत अनुविभागीय दण्डाधिकारी को लिखित सूचना देगी । अनुविभागीय दण्डाधिकारी ऐसे खुले बोरवेल तथा कुएं / बावड़ी पर से उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को विधिवत हटाकर पाटने की कार्यवाही की जावेगी ।

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उक्त कार्यवाही ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय के माध्यम से सुनिश्चित की जावे तथा उक्त कार्य में व्यय होने वाली सम्पूर्ण राशि भूमि स्वामी से वसूल की जावे अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा ऐसे भूमि स्वामियों पर , जिनके द्वारा निर्देशानुसार बोरवेल / कुएं पाटने से निर्देशों का पालन नहीं किया है , के विरूद्ध युक्तियुक्त आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की जावे ।

कृपया उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें ।
डॉ . राजेश राजी अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , गृह विभागTransfer : भोपाल कलेक्टर सहित इन अधिकारियों के हुए ट्रांसफर

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