मारपीट करने वाले आरोपी को 06 माह के कारावास

 

माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट बैतूल (म.प्र.), ने मारपीट करने वाले आरोपी नाथूराम पिता गोंदूजी गावण्डे, उम्र-52 वर्ष, निवासी-बैतूल, जिला-बैतूल को धारा 325 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुए 06 के कारावास एवं 1,000रू. के जुर्माने से दण्डित किया गया। प्रकरण में म.प्र. षासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अभय सिंह ठाकुर द्वारा पैरवी की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी/आहत सत्यभामा ने थाना गंज बैतूल में इस आषय की रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 25-03-2021 को रात्रि 10ः00 बजे आरोपी नाथूराम रोड पर गाड़ी खड़ी करने की बात पर से मां-बहन की गंदी-गंदी गालिया दे रहा था, फिर फरियादियां ने उसे गाली देने से मना किया तो उसने फरियादी को कहा कि रोड पर स्कूटी क्यों खड़ी करती हो, तो फरियादी ने आरोपी से कहा कि उसकी स्कूटी उनके आंगन में ही खड़ी है, फिर भी नाथूराम ने गाली देते हुए फरियादी के साथ मारपीट कर रोड़ पर घसीटा

जिससे उसके चेहरे के बांये तरफ एवं बांये हाथ पर चोट आयी थी। पुलिस थाना गंज में आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। प्रकरण में आवष्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय बैतूल म.प्र. के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया। अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाकर दंडित किया गया।