हिट एंड रन कानून के विरोध में प्रदेश में भी बस ड्राइवर हड़ताल पर हैं। अधिकतर जिलों में बसों के पहिए थमे हुए हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत अन्य शहरों के स्टैंड से बसें नहीं चली हैं। नए कानून में ड्राइवरों को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में 6 लाख से अधिक बस एवं ट्रक चलते हैं। सतना जिले की सड़को में सन्नाटा पसरा है। जबलपुर में टैंकर चालकों कल से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर हैं।
आज से बस चालक भी हड़ताल पर चले गए हैं। श्योपुर कलेक्टर द्वारा वाहन चालक यूनियन की हडताल के दौरान कानून व्यवस्था एवं शांति बनाये रखने के संबंध में धारा 144 लागू की गई है। देवास बस स्टैंड पर बसें खड़ी कर दी गई हैं, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही चालकों द्वारा जगह-जगह जाम लगाया जा रहा है। बसों की हड़ताल को देखते हुए आज भोपाल सहित कई जिलों के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है।

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