माननीय न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी बैतूल (म.प्र.), ने मारपीट करने वाले आरोपी प्रेमलाल पिता हिम्मू तुमड़ाम, उम्र-55 वर्ष, निवासी-बेहड़ीढ़ाना, घोड़ाडोंगरी, जिला-बैतूल (म.प्र.) को दोषी पाते हुए, धारा 325 भादवि में 6 माह का कठोर कारावास एवं 500रू. जुर्माना से दंडित किया गया। प्रकरण में म.प्र. षासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ सिंह ठाकुर द्वारा पैरवी की गयी।
घटना का विवरण इस प्रकार है कि फरियादी मुकेष राठौर ने अभियुक्त प्रेमलाल को तीन माह के लिए उसके खेत पर काम करने के लिए रखा था। घटना दिनांक 21.12.2017 को दिन के करीब 02ः00 बजे फरियादी उसके खेत पर गया था, वहां उसने आरोपी प्रेमलाल से गेहूं की फसल में दवाई डालने के लिए कहा, तो अभियुक्त आना-कानी करने लगा और खेत में दवाई डालने से मना कर दिया, तब फरियादी मुकेष राठौर दूसरे मजदूर से खेत पर दवाई डालवा रहा था, उसी समय अभियुक्त प्रेमलाल फरियादी के पास आया और गाली-गलौच करने लगा। फरियादी
ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त ने लकड़ी से फरियादी को मारा, जिससे उसके बांये हाथ के पंजे में छोटी उंगली के पास फ्रेक्चर हो गया था। चोट के कारण फरियादी का पूरा पंजा सूज गया था। फरियादी के द्वारा अगले दिन थाना सारणी में घटना की रिपोर्ट लेख करायी गयी थी। पुलिस थाना सारणी द्वारा आवष्यक अनुसंधान पूर्ण कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय बैतूल म.प्र. के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारण मे अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया गया।







