मप्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मप्र पंचायत निर्वाचन नियम-1995 के नियम-28 की अपेक्षा अनुसार पंचायतों के आम/उप निर्वाचन वर्ष 2023 (पूर्वार्द्ध) हेतु कार्यक्रम जारी किया है। इसके अनुसार आगामी 23 मई को निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करना, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के सम्बन्ध में सूचना का प्रकाशन और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन किया जायेगा। नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख आगामी 30 मई निर्धारित की गई है।
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नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 31 मई से की जायेगी। इसके पश्चात अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अन्तिम तारीख 2 जून को अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित की गई है। इसके पश्चात 2 जून से ही निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन का कार्य किया जायेगा। मतदान (यदि आवश्यक हुआ तो) के लिये 13 जून 2023 निर्धारित की गई है।
मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना (केवल पंच पद के लिये) 13 जून 2023 को मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात की जायेगी। सरपंच जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य की विकास खण्ड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतों की गणना 17 जून 2023 को की जायेगी। पंच पद की मतदान केन्द्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा और पंच पद की विकास खण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा 19 जून 2023 को की जायेगी।
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सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य के लिये मतों का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा एवं जिला पंचायत सदस्य के लिये मतों का विकास खण्ड स्तरीय सारणीकरण 17 जून 2023 को किया जायेगा। जिला पंचायत सदस्य पद के लिये मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा 19 जून 2023 को की जायेगी।