जादू टोना के शक में वृद्ध की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

जादू टोना के शक में वृद्ध की हत्या करने वाले आरोपी झीटू अहाके को आजीवन कारावास की सजा तथा 5000 रुपये का अर्थदंड की हत्या माननीय अपर सत्र न्यायालय , भैसदेही , जिला – बैतूल ने जादू टोना के शक में करने वाले आरोपी झीटू अहाके पिता फगनू अहाके , उम्र- 35 वर्ष निवासी दाबका , थाना आठनेर जिला बैतूल को धारा 302,452 भा.द.वि. में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है |

प्रकरण में म.प्र.राज्य की ओर से अभियोजन का संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी , भैसदेही , जिला – बैतूल श्री मनवीर सिंह ठेनुआ द्वारा किया गया है | अभियोजन का मामला अभियोजन का मामला संक्षेप में है कि आहत श्यामलाल पिता जोगी सिरसाम उम्र 70 वर्ष निवासी दाबका थाना आठनेर के घायल अवस्था में सी.एच.सी. आठनेर में भर्ती होने की तहरीर थाना आठनेर में प्राप्त होने पर उ.नि. दिनेश रावत सी.एच.सी आठनेर में गए और आहत श्यामलाल से पूछताछ कर उसके बताये अनुसार रिपोर्ट लेख की गयी |

आहत श्यामलाल ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस को बताया कि मैं ग्राम दाबका में रहता हूँ एवं वृद्ध होने के कारण अपने छोटे लडके लालमन सिरसाम के साथ रहता हूँ | मेरे बेटे और बहु दो दिन पहले ससुराल वुयारी ( पांडूर्ना ) गए हैं | मैं घर पर अकेला था | आज दिनांक 07/09/21 की रात करीब 9 बजे मैं घर के अन्दर खटिया पर सोया था तभी गांव का झीटू अहाके जोर जोर से चिल्लाते हुए घर के अन्दर आया और माँ बहन की गन्दी गन्दी गालियाँ देते हुए बोलने लगा कि मेरी भांजी सविता पर तूने जादू टोना किया है

जिससे उसकी मौत इतवार को हो गयी है और ऐसा बोलते हुए उसके हाथ में लेकर आये लठ्ठ से मुझे मारने लगा | मारपीट से मुझे बाये हाथ , दाहिने हाथ , सिर तथा बाये पैर में चोट लगी है मेरा बाया हाथ तथा दाहिना हाथ कंधे से टूट गया है | घर में मारपीट करने के बाद झीटू ने मुझे घर से बाहर पैर पकड़कर खीचा और रोड पर रगड़ते हुए बहुत दूर तक ले गया जिससे मुझे पीठ में भी घसीट एवं चोट लगी है | फिर मैं बेहोश हो गया और अस्पताल आठनेर में मुझे होश आया है |

झीटू ने मुझे जान से मार डालने की नीयत से लठ्ठ से मारपीट की और घर से बाहर रोड पर पैर पकड़कर खीचते हुए रगड़कर ले गया है । रिपोर्ट करता हूँ , कार्यवाही की जावे | आहत श्यामलाल की इस रिपोर्ट पर आरोपी झीटू के विरुद्ध धारा 452 , 294,323,307 भादवि का अपराध कायम किया गया और विवेचना की गयी | इलाज के दौरान आहत श्यामलाल की मृत्यु हो जाने से धारा 302 भादवि का इजाफा किया गया और तत्पश्चात विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया | प्रकरण का विचारण माननीय अपर सत्र न्यायालय , भैसदेही , जिला – बैतूल द्वारा किया गया और प्रकरण में म.प्र.राज्य की ओर से अभियोजन का संचालन करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी , भैसदेही , जिला बैतूल श्री मनवीर सिंह ठेनुआ ने माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया और अपने तर्क प्रस्तुत किये गए |

अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने अभियोजन मामले को संदेह से परे प्रमाणित मानकर आरोपी झीटू अहाके पिता फगनू अढाके , उम्र- 35 वर्ष निवासी- दाबका , थाना आठनेर जिला बैतूल को धारा 302,452 भा.द.वि. में दोषसिद्ध कर धारा 302 भा.द.वि. में आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से और धारा -452 भादवि में 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है | 

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