कलेक्टर ने कहा : बोर खुला पाए जाने पर होगी एफआईआर
सख्ती से बंद कराए जाएंगे खुले बोरवेल
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बंद करने का खर्च बोर मालिक को वहन करना होगा
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एक सप्ताह बाद बोर खुला पाए जाने पर होगी एफआईआर, साथ ही दस हजार का जुर्माना
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कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस जिले के अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को समूचे जिले जांच करा कर एक सप्ताह के भीतर खुले पड़े बोरवेल के गड्ढों को सख्ती से बंद करवाने के निर्देश दिए हैं.उन्होंने कहा है कि इस तरह के बोरवेल को बंद करने का व्यय संबंधित बोरवेल मालिक को वहन करना होगा.
कलेक्टर ने कहा है कि एक सप्ताह बाद बोरवेल खुला पाए जाने की स्थिति में बोरवेल मालिक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.साथ ही दस हजार रूपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया जाएगा.