Fesla : पत्नि के साथ मारपीट करने पर एक साल का कारावास

माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल ने घरेलू बात को लेकर पत्नी के साथ मारपीट करने वाले आरोपी साजू उर्फ अनिल पंवार पिता पृथ्वी पंवार उम्र 38 वर्ष निवासी भरकावाड़ी जिला बैतूल को धारा 498 ए भादवि एवं धारा 325 भादवि के अपराध का दोषी पाते हुये 11 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया । प्रकरण में म.प्र . शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ सिंह ठाकुर ने पैरवी ने किया ।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रेखा थाना बैतूल बाजार उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि विवाह के कुछ दिन पश्चात् से ही उसका पति साजू उर्फ अनिल पंवार घरेलू बात को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा था दिनांक 03/07/2014 को रात्रि करीब 10:00 बजे फरियादिया का पति आरोपी साजू उर्फ अनिल घर पर आया और घरेलू बातों को लेकर उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगा और गंदी – गंदी गालियां देने लगा । आरोपी ने फरियादी के साथ हाथ एवं मुक्को से मारपीट की थी जिससे उसे नाक में गंभीर चोट आयी थी ।

फरियादी ने घटना के संबंध मे अपने भाई को सूचना दी थी । उसके आने के पश्चात् दिनांक 04/07/2014 को फरियादी द्वारा थाना बैतूल बाजार में आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट लेख करायी गयी थी । पुलिस थाना बैतूल बाजार द्वारा आवश्यक अनुसंधान पूर्णकर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया । विचारण गे अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित किया जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया गया ।

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