घोड़ाडोंगरी के युवा को बलात्कार के मामले में 10 वर्ष की सजा
पीड़िता के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया : माननीय विशेष न्यायालय ( एट्रोसिटी एक्ट ) बैतूल जिला बैतूल ने पीड़िता के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी संजय पिता दशरथ मलैया , आयु 38 वर्ष , जाति- कुड़मी , निवासी सतपुड़ा स्कूल के पास , घोड़ाडोंगरी , थाना सारणी , जिला बैतूल ( म.प्र . ) को धारा 376 ( 1 ) भादवि के अपराध में दोषी पाते हुये 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रू . के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । प्रकरण में म.प्र . शासन की ओर से
विशेष लोक अभियोजक श्री शशीकांत नागले के द्वारा पैरवी की गई । घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता बैतूल मे रहकर पढ़ाई करती है । अभियुक्त संजय विभिन्न स्थानों पर जाकर आर्युवेदिक दवाईयों का विक्रय करता है । अभियुक्त संजय ने पीड़िता का पथरी का ईलाज किया था और उसी दौरान पीड़िता को अपने साथ आर्युवेदिक दवाईयों का विक्रय करने और उसके बदले उसे वेतन देने की बात कही थी , उसके बाद पीड़िता अभियुक्त संजय के साथ जगह – जगह दवाईयां विक्रय करने जाती थी ।
घटना दिनांक 01/08/2021 को प्रातः 10:00 बजे लगभग अभियुक्त पीड़िता के घर आया और उसे दवाई विक्रय करने हेतु अपने साथ ग्राम फोंगरिया चलने को कहा तब वह हमेशा की तरह अभियुक्त की मोटर साईकिल पर बैठकर गई । दोपहर करीब 12 01 बजे पाढर एवं मलाजपुर के बीच ढोलिया जोड़ के पास अभियुक्त ने मोटर साईकिल रोककर सुनसान जगह देखकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और उसे वहीं अकेला छोड़कर चला गया । पीड़िता रास्ते मे आने – जाने वाले लोगो से मदद लेकर घर आई
और उसने घटना के बारे में अपनी मां को बताया । फरियादी के द्वारा थाना कोतवाली बैतूल में रिपोर्ट दर्ज करायी गई । पुलिस थाना कोतवाली द्वारा आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । विचारण में अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया , जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दण्डित किया गया । –