पटाखा दुकानदारो निर्माताओं के जारी हुये निर्देश

आतिशबाजी विनिर्माण फैक्ट्री एवं आतिशबाजी की बिक्री के लिए स्थाई व अस्थाई शेड में लगने वाली दुकानों के संबंध में निर्देश
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संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा आतिशबाजी विनिर्माण फैक्ट्री एवं आतिशबाजी की बिक्री हेतु स्थाई व अस्थाई शेड में लगने वाली दुकानों के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

जारी निर्देशों में कहा गया है कि अनुज्ञप्ति परिसर जहां 15 किग्रा आतिशबाजी विनिर्माण के लिए होती है, वहां सभी कमरे जैसे- मिक्सिंग शेड/फिलिंग शेड/विनिर्माण शेड/डिप्पिंग शेड आदि कमरों के बीच की सुरक्षा दूरी 18 मीटर अनिवार्य रूप से होना चाहिए तथा फूलझडिय़ों के कमरों के बीच की सुरक्षा दूरी 9 मीटर होना चाहिए। कमरों का साइज 9 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। हर कमरे में दो दरवाजे होना अनिवार्य है परंतु एक कमरे का दरवाजा दूसरे कमरे के दरवाजे के आमने-सामने नहीं होना चाहिए। सभी कमरों के बीच में ढाई मीटर ऊंची तथा 60 सेमी मोटाई की ब्लास्ट वॉल होनी चाहिए। प्रत्येक कमरे की विस्फोटक क्षमता का आंकड़ा 15 किग्राम से भागित कमरों की संख्या से आंका जाना चाहिए। सल्फर का लाइसेंस होना चाहिए, जो कि आम्र्स मजिस्ट्रेट द्वारा आम्र्स नियम 2016 के अंतर्गत जारी किया जाता है। साथ ही प्रत्येक रासायनिक पदार्थों के लिए अलग-अलग कमरा होना चाहिए एवं सल्फर का कमरा अलग से चारों ओर तीन मीटर की सुरक्षा दूरी के अनुसार उपलब्ध होनी चाहिए।

आतिशबाजी की दुकान विस्फोटक नियम 2008 के नियम 83 एवं 84 के अनुरूप होना चाहिए
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नियम 83 के अनुसार आतिशबाजी, गन पाउडर, छोटे पलीते वाले नाइट्रो-यौगिक और सुरक्षित फ्यूज से भिन्न किसी विस्फोटक के अनुज्ञप्ति के अनुज्ञात कब्जे और विक्रय के लिए किसी दुकान में भंडारण नहीं किया जाएगा।

दुकान का निर्माण-
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दुकान को ईंट, पत्थर, क्रांकीट से निर्मित किया जाएगा और दुकान इस प्रकार से बंद और सुरक्षित होगी, जिससे की अप्राधिकृत व्यक्ति की उसमें पहुंच निवारित की जा सके।

परिसर-
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परिसर 9 वर्ग मीटर से अन्यून और 25 वर्ग मीटर से अनधिक का भंडारण क्षेत्र होगा।

आतिशबाजी की दुकान-
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आतिशबाजी की दुकान किसी भवन के अन्य भाग से पूर्णतया पृथक, स्वतंत्र प्रवेश वाली सारवान दीवारों वाले भवन से और आपातकालीन प्रवेश वाले और यदि लागू हों, बाहर की ओर खुलने वाले दरवाजों वाले भवन के भूतल पर अवस्थित होगी। उप स्तर में तहखाने में या नीचे के तल पर अवस्थित नहीं होगा। निवास के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले ऊपरी तल के नीचे अवस्थित नहीं होगगी। किसी जीने या लिफ्ट के नीचे या आसपास अवस्थित नहीं होगी। अग्निशामक के लिए पहुंच योग्य होगी और दुकान में चिंगारी या ज्वलन पैदा करने में सक्षम कोई विद्युत उपस्कर या बैटरी या तेल वाले लैम्प या उसी प्रकार के उपस्कर नहीं होंगे या परिपथ ब्रेकर की परिसर के बाहर तुरंत पहुंच स्थिति में व्यवस्था होगी।

नियम 84 – त्यौहारों के दौरान आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के लिए अस्थायी दुकान-
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त्यौहारों के दौरान जिला दंडाधिकारी द्वारा सशर्त किसी अस्थायी दुकान में आतिशबाजी और विक्रय के लिए अस्थायी अनुज्ञप्तियां जारी की जाती हैं। शर्तों के अनुसार आतिशबाजी अज्वलनशील सामग्री के बने शेड में रखे जाएंगे जो इस प्रकार से बंद और सुरक्षित होगा, जिससे कि अप्राधिकृत व्यक्तियों की उसमें पहुंच को निवारित किया जा सके। आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के शेड एक-दूसरे से कम से कम तीन मीटर सुरक्षित कार्य से पचास मीटर की दूरी पर होंगे। शेड का झुकाव एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं होंगे। शेड में या शेडों की सुरक्षित दूरी के भीतर तेल से जलने वाले लैंपों, गैस लैंपों या खुली बत्तियों का उपयोग नहीं किया जाएगा। विद्युत बत्तियां यदि उपयोग की जाती हैं तो इन्हें दीवार या छत पर फिक्स करना होगा। प्रत्येक दुकान के स्विचों को दीवारों पर दृढ़ रूप से फिक्स करना होगा और एक मुख्य स्विच की शेडों की प्रत्येक पंक्ति में व्यवस्था करनी होगी। आतिशबाजी की किसी शेड के पचास मीटर के भीतर प्रदर्शन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। एक समूह में पचास से अधिक दुकान अनुज्ञात की जाएंगी।

स्थायी अनुज्ञप्ति प्राप्त दो आतिशबाजी की दुकानों के बीच, विस्फोटक नियम 2008 के नियम 86 (3) के अंतर्गत आवश्यक सुरक्षा दूरी 15 मीटर उपलब्ध होनी चाहिए एवं 15 मीटर तक के दायरे में कोई भी ज्वलनशील पदार्थ की दुकान व कार्य नहीं किया जाना चाहिए।

 

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